नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बजट में इनकम टैक्स की मदद से लोगों की जेब पर काफी असर पड़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट की लिमिट को 7 लाख से बढ़ाने के बाद 12 लाख किया गया है। इस फैसले की वजह से करोड़ों टैक्सपेयर्स को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
टैक्सपेयर्स को मिलेगा 1 करोड़ रूपये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि टैक्स लिमिट को 7 लाख रूपये से बढ़ाने के बाद 12 लाख रूपये की गई है। इसकी मदद से अब टैक्सपेयर्स को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री की इस खास घोषणा के बाद ही एक करोड़ टैक्स को लाभ मिलेगा। इस फैसले के बाद वित्त मंत्री ने एक लाख रूपये टैक्सपेयर्स के हाथों में छोड़ा गया। प्रेस कॉंफ्रेंस में मिली जानकारी के मुताबिक 75 फीसदी टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम को अपनाने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरे टैक्सपेयर्स भी न्यू टैक्स रिजीम को अपनाएंगे।
टैक्स पेयर्स को होगा मुनाफा
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देखा जाए तो ऐसे लोग जिनकी सालाना इनकम 12 लाख रूपये तक होगी उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि 12 लाख रूपये तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया है। न्यू रिजीम के दौरान 75000 रूपये सालाना डिडक्शन का लाभ भी मिलने वाला है। इसका मतलब है कि ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी इनकम 12.75 लाख रूपये हो चुकी है उनको किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है।
टैक्स स्लैब में इस बदलाव होने के बाद 8 लाख रूपये से 25 लाख रूपये की इनकम कमाने वाले लोगों को बचत में काफी मदद मिल जाती है। वहीं जिन टैक्सपेयर्स की इनकम सालाना 12 लाख रूपये होती है उनको 80,000 रूपये तक टैक्स बचाने में मदद मिलेगी। सीनियर सिटिजन को वित्त मंत्री द्वारा बड़ा उपहार दिया गया है। सीनियर सीटिजन की बात की जाए तो टीडीएस लीमिट को बढ़ाने के बाद 1,00,000 रूपये किया गया।