PAN CARD धारकों को रहना होगा सावधान! आयकर विभाग धारकों पर लगेगा 10 हजार रूपये का जुर्माना

नई दिल्ली: पैन कार्ड का उपयोग आजकल हर कोई करना पसंद करता है। बैंक में खाता खुलवाने के अलावा अन्य योजनाओं का फायदा लेने को लेकर आपके पास पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल पहचान बनाना है तो आपको इसको अहम दस्तावेज में शामिल किया गया। वहीं 10 अक्षर वाले अंकों को यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर के तौर पर जाना जाता है। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से किसी भी फाइनेंनशियल जानकारी को प्राप्त करना है तो पैन कार्ड से आपका काम आसान होता है। आयकर विभाग की ओर से यूजर्स को लेकर अलर्ट जारी किया। इसमें बताया गया कि किन पैन कार्ड धारकों को लेकर 10 हजार का जुर्माना लगता है।

इन पैन कार्ड धारकों पर लगाया जाएगा जुर्माना

आयकर विभाग की तरफ से पैन कार्ड का गलत उपयोग कर रहे धारकों पर या फिर नियमों का पालन न करने वालों पर आपको धारकों पर भार जुर्माना लगाता है। पैन कार्ड में आपका गलत नाम, पता या फिर दूसरी जानकारी देने के अलावा आपको पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको आधार से पैन कार्ड को लिंक न कराने पर भी जुर्माना देना होता है।

एक से अधिक पैन कार्ड का मिलेगा फायदा

अगर किसी के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड होता है तो ये गैर कानूनी समझा जाता है। इनकम टैक्स की तरफ से सेक्शन 272बी के अनुसार आपको उन कार्ड धारकों पर 10,000 का जुर्माना लगाते हैं जिनके पास एक से पैन कार्ड होता है। अकसर दो पैन कार्ड भी तब भी हो जाता है जब आपने पहले से ही एक पैन कार्ड को लेकर आवेदन कर दिया हो। लेकिन अपडेट न होने के बाद आपको दोबारा से आवेदन करना पड़ता है।

गलत जानकारी देने से बचें

पैन कार्ड में गलत नाम, पता या फिर जन्मतिथि को गलत डाल देते हैं तो आपको बड़ी समस्या हो सकती है। अगर आपके पास गलत जानकारी दी जाती है तो पैन कार्ड को आपको सही जानकारी और दस्तावेज के अलावा आपको अपडेट करवा सकते हैं। इनकम टैक्स पर जुर्माना लग जाता है। अगर आप शादी के बाद सरनेम में बदलाव करना अहम है तो आपको जुर्माना पड़ जाता है।