Parivar Samriddhi Yojna: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गरीब लोगों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को सरकार की ओर से सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी हर महीने सरकार की ओर से ₹500 की राशि दी जाती है।
यह राशि सामाजिक सुरक्षा, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, वृद्धावस्था पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। अगर आप भी हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम आपको इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।
योजना का उद्देश्य
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 180000 से कम है। इस योजना के तहत उम्मीदवार को सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत और भी कई योजनाएं जोड़ी गई हैं। इसके तहत PM Jeevan Jyoti Bima योजना को जोड़ा गया है। इस योजना के तहत 18 से 50 साल की आयु का उम्मीदवार आवेदन कर सकता है।
आवेदक को सालाना ₹330 प्रीमियम के तौर पर देने होते हैं। यह प्रीमियम राशि परिवार समृद्धि योजना सहायता राशि से काट ली जाती है। इस योजना के तहत परिवार के एक सदस्य का जीवन बीमा होता है। इतना ही नहीं हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पीएम किसान मानधन योजना को भी जोड़ा गया है। इस योजना में सरकार 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बुजुर्गों को मासिक पेंशन देती है। इसके अलावा इस योजना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा को भी जोड़ा गया है। इस योजना के तहत परिवार के एक सदस्य का दुर्घटना बीमा कराया जाता है। इसके लिए उम्मीदवार को हर महीने ₹12 प्रीमियम के तौर पर जमा करने होते हैं। इस योजना में अभ्यर्थी को ₹200000 की कवर राशि दी जाती है।
कौन कर सकता है आवेदन
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत केवल हरियाणा का मूल नागरिक ही आवेदन कर सकता है।
- इस योजना के तहत केवल वे लोग ही आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 180000 रुपये से कम है।
- यदि लाभार्थी का परिवार कृषि क्षेत्र से संबंधित है और उसके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है, तो वह भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है।
- आवेदन करने वाले की उम्र 18 से 50 साल के मध्य होनी चाहिए।
कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
कैसे कर सकते हैं आवेदन
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़कर भरना होगा।
- अब सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आपको सरकार की ओर से सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।