PF Pension Update: पीएफ कर्मचारियों (pf employee) के लिए सरकार की तरफ से कुछ बढ़िया स्कीम चलाई जा रही हैं, जिनका फ्यूचर में बंपर फायदा भी देखने को मिलेगा. क्या आपको पता है कि पीएफ कर्मचारियों (pf employee) को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलने का प्रावधान है. ईपीएफओ (epfo) की तरफ से कर्मचारियों का भविष्य संवारने के लिए ईपीएस (eps) की शुरुआत की गई थी.
ईपीएस योजना के तहत हर कर्मचारी को मंथली पेंशन (monthly pension) का फायदा मिलता है. ईपीएस (eps) के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी शर्तों का होना जरूरी होता है. अगर आप सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो ईपीएस योजना का लाभ आसानी से मिल जाएगा. ईपीएस योजना का लाभ लेने को क्या जरूरी है, यह सब नीचे आर्टिकल में जान सकते हैं.
ईपीएस योजना से संबंधित जरूरी बातें
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) की तरफ से ईपीएस (eps) की शुरुआत साल 1995 में की गई थी. इस योजना से रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने का नियम है. अगर किसी कर्मचारी ने मिनिमम 10 साल नौकरी की तो फिर ईपीएस योजना का फायदा मिलने का प्रावधान है. स्कीम का लाभ 58 साल की आयु के बाद मिलता है. इसके लिए कर्मचारी का पीएफ अकाउंट (pf account) होना जरूरी है.
ईपीएफ सदस्य अपने मूल वेतन का 12 फीसदी ईपीएफओ (epfo) द्वारा पीएफ (pf) में योगदान करते हैं, जिसके साथ ही कंपनी की तरफ से भी योगदान किया जाता है. कंपनी की तरफ से 12 फीसदी राशि को दो भागों में विभाजित किया जाता है. इसमें 8.33 फीसदी ईपीएस (eps) में जाता है, जबकि 3.67 फीसदी पीएफ में जाता है. ईपीएस (eps) से मिनिमम 1000 रुपये महीना पेंशन मिलने का प्रावधान है. अब मिनिमम पेंशन राशि को 7500 रुपये करने की मांग तेजी से की जा रही है.
कितनी मिलेगी पेंशन?
मान लीजिए किसी कर्मचारी की मंथली सैलरी 15,000 रुपये है. 10 साल बाद कितनी पेंशन मिलेगी, नीचे जान लें.
मासिक पेंशन= (15,000 गुणा 10)/70= 2,143 रुपये है.
जानकारी के लिए बता दें कि अगर पीएफ कर्मचारी ने किसी कंपनी में 10 साल तक काम किया और उकी पेंशनेबल सैलरी 15,000 रुपये है तो 2,143 रुपये पेंशन मंथली मिलेगी. पेंशन मिलने की शुरुआत 58 वर्ष की आयु से होगी.