PM Fasal Bima Yojana: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी..! अब किसानों को फोन पर ही मिलेगा फसल बीमा क्लेम, यहां जानें कैसे

PM Fasal Bima Yojana: रबी फसलों के बीमा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। लेकिन अब कई किसानों को बीमा क्लेम मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीमा एजेंसियों से जुड़ी अनियमितताओं की शिकायतें लगातार अधिकारियों तक पहुंच रही हैं। इन शिकायतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं और फसल बीमा से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है।

PM Fasal Bima Yojana: किसानों के लिए सुरक्षा कवच

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हुई फसलों की भरपाई करना है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने इस योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया है और इसके लिए 69,515.71 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। यह योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, जो उन्हें वित्तीय संकट से बचाने में मदद करती है।

बीमा क्लेम में दिक्कतें

बीमा क्लेम मिलने में किसानों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है:

बीमा एजेंसियों की गड़बड़ियां: कई बार किसानों की शिकायत रहती है कि बीमा एजेंसियां उचित जानकारी नहीं देती हैं।

अधूरी जानकारी के कारण शिकायतें खारिज: अगर किसानों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों में पूरी जानकारी नहीं होती है, तो उनका दावा खारिज कर दिया जाता है।

समय पर समाधान नहीं मिलना: कई किसानों को अपनी समस्या के समाधान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

  1. टोल-फ्री नंबर: किसान 14447 पर कॉल करके अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।
  2. व्हाट्सएप चैट: किसान 7065514447 पर मैसेज करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
  3. फसल बीमा ऐप: इस ऐप के जरिए किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और फसल बीमा से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्राकृतिक आपदाओं में फसल मुआवजा

समावेशी आपदाएँ: इनमें बेमौसम बारिश, बाढ़, सूखा, चक्रवात, ओलावृष्टि, आग और कीट संक्रमण शामिल हैं।

मुआवजे की सीमा: बुवाई से कटाई तक फसल के नुकसान के लिए मुआवजे का प्रावधान है। कटाई के बाद खेतों में रखी फसलों के नुकसान की भरपाई केवल 14 दिनों तक की जा सकती है।