PM Kusum Yojna: किसानों के लिए शानदार स्कीम..! सोलर पंप लगाने पर मिल रही 60% सब्सिडी, अभी करे आवेदन

PM Kusum Yojna: खेती की लागत कम करने और किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार किसानों के खेतों में सोलर पंप पर सब्सिडी देती है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना शुरू की गई थी। इस योजना में राज्य सरकार किसानों को घटक ‘बी’ के तहत बागवानी विभाग हाईटेक सिंचाई 3 एचपी, 5 एचपी और 7.5 एचपी सोलर पंप सेट पर सब्सिडी दे रही है। जिसके चलते किसान अभी आवेदन कर सकते हैं।

कितनी मिलेगी सब्सिडी

आपको बता दें कि बागवानी विभाग अधिकारी मुकेश गहलोत के अनुसार स्टैंड अलोन सोलर एनर्जी पंप प्रोजेक्ट में पीएम कुसुम घटक ‘बी’ के तहत किसानों को 60% सब्सिडी मिलेगी। जिसमें 30% सब्सिडी का लाभ राज्य सरकार और 30% केंद्र सरकार देगी।

ऐसे में किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप लगाने में सिर्फ 40% राशि ही खर्च करनी होगी। जिसमें किसान 30% राशि का बैंक लोन की सहायता ले सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि जो किसान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं, उन्हें राज्य कोष से प्रति प्लांट 45000 रुपये प्रति किसान अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। किसानों को केवल 7.5 एचपी सोलर पंप पर ही अनुदान मिलेगा। अगर वे इससे अधिक यानी 10 एचपी का सोलर पंप सेट लगाते हैं, तो किसानों को अंतर की पूरी राशि देनी होगी।

किस किसान को मिलेगी सोलर पंप सब्सिडी?

आपको बता दें कि बीकानेर जिले के उद्यान विभाग की उपनिदेशक रेणु वर्मा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति के पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा जो किसान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं, उनके पास 3 एचपी और 5 एचपी सोलर पंप प्लांट के लिए कम से कम 0.2 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।

सोलर पंप की क्षमता का निर्धारण क्रियान्वयन करने वाली फर्म द्वारा तकनीकी सर्वेक्षण के आधार पर किया जाएगा। किसान के आवेदन में बताई गई पंप क्षमता को तकनीकी सर्वेक्षण के अनुसार बदला जा सकता है।

आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

योजना में शामिल होने या आवेदन करने के इच्छुक किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान फरवरी 2025 के अंत तक इस योजना में लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिससे शेष लक्ष्य पूरा हो जाएगा।

कौन से किसान होंगे पात्र

  • जो किसान अपनी फसलों में मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप, स्प्रिंकलर प्लांट या माइक्रो स्प्रिंकलर से काम करते हैं।
  • जो किसान शेडनेट हाउस, ग्रीनहाउस या लो-टनल सहित उच्च बागवानी तकनीक का उपयोग करते हैं।
  • योजना में अपने पास जल स्रोत रखने वाले या डीजल से चलने वाले प्लांट से सिंचाई करने वाले किसानों को स्वघोषित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिन्हें पात्र माना जाएगा।
  • जिन किसानों ने जल संग्रहण संरचना, खेत तालाब, डिग्गी या पानी की टंकी बनाई है। और बिजली कनेक्शन नहीं है, तो शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हें योजना में पात्र माना जाएगा।
  • जो किसान छोटे और सीमांत किसान हैं उन्हें प्राथमिकता मिलेगी।
  • जिन किसानों को पहले से ही बिजली कनेक्शन या सौर ऊर्जा पंप प्लांट परियोजना के तहत अनुदान मिल चुका है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।

किसानों के पास जरूरी दस्तावेज

  • जन आधार कार्ड
  • पासबुक
  • भूमि की जमाबंदी
  • बिजली कनेक्शन न होने की शपथ ऑनलाइन स्वघोषित
  • सिंचाई जल स्रोत ऑनलाइन स्वघोषित

सोलर पंप सब्सिडी के लिए कहां करें आवेदन

राजस्थान राज्य सरकार की पीएम कुसुम योजना में किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसके लिए किसान फरवरी के अंत तक आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे में किसान राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे या इसके अलावा ई-मित्र केंद्र पर जाकर जरूरी दस्तावेज जमा करवा सकेंगे।