Pran vayu Devta Yojana : हरियाणा सरकार न केवल मानव बीमा के लिए बल्कि वृक्ष बीमा के लिए भी कुछ योजनाएं चला रही है। मैं आप सभी को बता दूं कि हरियाणा सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसे प्राण वायु देव योजना कहा जाता है।
इस योजना के तहत, आप अपने पेड़ों को स्वस्थ रखने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सरकार द्वारा 2500 रुपये की पेंशन राशि दी जाती है। यह राशि देखभाल करने वाले के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। अगर आप भी हरियाणा सरकार द्वारा चलाई इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो इस खबर को पूरा पढ़े।
आज हम आपको इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि कौन आवेदन कर सकता है और प्राण वायु देवता योजना का उद्देश्य क्या है।
प्राण वायु देव योजना क्या है
हरियाणा सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और पेड़ों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्राण वायु देव योजना शुरू की है। इससे पहले भी सरकार ने हरियाणा में पेड़ों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई तरह के कानून बनाए हैं।
हरियाणा सरकार ने पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है, जिसे प्राण वायु देव योजना कहा जाता है। सरकार ने 2021 में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य पेड़ों की कटाई को रोकना है।
यदि आपके घर में या उसके आसपास या आंगन में कोई पेड़ है जिसकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है और आप उस पेड़ की देखभाल कर रहे हैं तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवार को पेड़ की देखभाल के लिए ₹2500 की पेंशन दी जाएगी। इस योजना का लाभ छोटे किसानों और गरीब मजदूरों को भी मिलेगा।
पेंशन राशि किस पेड़ के लिए प्राप्त की जाएगी
हरियाणा सरकार द्वारा संचालित प्राण वायु देवता योजना के तहत, पेंशन राशि केवल 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेड़ों को दी जाएगी।
इस योजना के तहत गिरे हुए पेड़, खोखले पेड़, मृत और खुश और रोगग्रस्त पेड़ लाभान्वित नहीं होंगे। इस योजना में केवल वे पेड़ शामिल होंगे जो जमीन पर खड़े हैं और उनकी देखभाल की जा रही है।
किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
यदि आप भी हरियाणा सरकार द्वारा संचालित प्रणवाय योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
इन आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, पासपोर्ट साइट फोटो शामिल हैं। आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
मैं आवेदन कैसे कर सकता हूँ?
हरियाणा सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए, आपको अपने निकटतम वन विभाग कार्यालय में जाना होगा और यहां आपको इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी और आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़ना होगा और इसे भरना होगा।
साथ ही, आपको आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी संलग्न करनी होगी और इसे जमा करना होगा। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो आपको सरकार द्वारा पेंशन राशि दी जाएगी।