Rajasthan Viklang Pension Yojana : राजस्थान सरकार के माध्यम से राज्य में राजस्थान विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत विकलांग लोगों को प्रत्येक महीने ₹1500 योजना के तहत दिए जाएंगे ताकि उनका आर्थिक मदद मिल सके। इस आर्टिकल के माध्यम से Rajasthan Viklang Pension Yojana संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान कर रहे हैं इसलिए आप लोग इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
Rajasthan Viklang Pension Yojana
राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के 40% से अधिक के विकलांगता नागरिकों को प्रति महीना आर्थिक सहायता राशि प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत उम्र के अनुसार महिला एवं पुरुष विकलांग नागरिकों को प्रति महीना 750 रुपया से लेकर ₹1500 तक का पेंशन राशि प्रदान किया जाता है ताकि अपने दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर न रहना पड़े।
Eligibility of Rajasthan Viklang Pension Yojana
- आवेदक को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग नागरिक इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।
- विकलांग नागरिक का विकलांगता 40% से कम नहीं होना चाहिए।
- परिवार का सालाना आय ₹60000 से कम होना चाहिए।
- आवेदक यदि पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
How to Apply Rajasthan Viklang Pension Yojana
- सबसे पहले आप लोगों को इस योजना के आवेदन फार्म को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना होगा।
- आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेज को आवेदन फार्म के साथ अटैच करना होगा।
- इसके बाद आवेदन फार्म को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
- उसके बाद संबंधित कार्यालय के अधिकारी के द्वारा आपके आवेदन फार्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
- यदि आप लोग इस योजना के लिए पात्र होंगे तो आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
Official website- ssp.rajasthan.gov.in