नई दिल्ली: कई बार ये भी रहता है कि आप लोन समय से पहले बन्द करना चाह रहे हैं तो उस पर लग रहे प्री पेमेंट चार्ज की वजह से अकसर मन को बदलने में लग जाते हैं। वहीं अब आपको किसी तरह से मन नहीं बदलना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन वालों को इस परेशान को ध्यान में रखकर एक खास प्रस्ताव रख दिया है। इस प्रस्ताव में बताया गया है कि व्यक्तियों के अलावा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) द्वारा लेने वाले रेट लोन पर चार्ज या फिर प्रीमेंट पेनाल्टी को समाप्त कर सकते हैं।
इनको मिलेगा खास फायदा
आरबीआई द्वारा इसको लेकर ड्राफ्ट गाइडलाइंस को जारी करने के बाद 21 मार्च तक इनकी राय को मांग लिया है। इसके बाद ही अंतिम फैसला जल्द ही लिया जाना है। अगर कोई व्यक्ति फ्लोटिंग वाला लोन ले रहा है तो उस समय से पहले चुकाना होता है। इसमें किसी भी तरह का प्री पेमेंट नहीं लेना होता है। बिजनेस लोन को लेकर यह छूट लागू नहीं होनी है। इस तरह टियर 1 और टियर 2 के अलावा बिजनेस लोन पर किसी तरह की अनुमति नहीं मिलेगी।
ग्राहकों को मिलेगी सुविधा
रिजर्व बैंक द्वारा बताया गया है कि यह नियम सभी तरह वाले -फ्लोंटिंग रेंट वाले लोन पर लागू होने वाले हैं। एमएसई को लेकर यह छूट निर्धारित हुई लोन लिमिट पर दी जाएगी। अगर एसएसई का लोन 7.50 करोड़ से अधिक है तो अतिरिक्त राशि पर नियम लागू नहीं किया जाएगा। आरबीआई ने गाइडलाइन मेंं कहा गया कि किसी भी लोन में मिनमम लाॅक इन पीरियड को रखा जा सकता है।
क्या होता है फ्लोटिंग रेट लोन
फ्लोटिंग लोन वह लोन रहता है जिनका ब्याज दर अकसर बदल जाता है। इस ब्याज दरों में रेपो रेट को लेकर या फिर बदलाव करना होता है। फिक्स्ड लोन में ब्याज दर लोन की अवधि के दौरान एक जैसी रह जाती है।