नई दिल्ली: इनकम टैक्स बिल अगले साल से लागू होने की उम्मीद है। सरकार द्वारा इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया है। इसके बाद बिल को संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाना है। इसके बाद बिल पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सरकार द्वारा इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाने को लेकर ये बिल पेश कर दिया है। इसके लिए अगले साल से ही टैक्स से संबंधित प्रावधान को बदला जाना है। टैक्स और टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है।
सेक्शन 80 सी की लिमिट में नहीं हुआ बदलाव
जानकारी के मुताबिक न्यू इनकम टैक्स बिल में टैक्स रेट, टैक्स स्लैब और कैपिटल गैंस जैसे स्पेशल टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें आपके लिए केवल टैक्स के नियमों वाली भाषा और कंप्लायंस को बेहतर बनाया गया। सेक्शन 80 सी के अनुसार एक अहम बदलाव होने की उम्मीद है। इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम में इस सेक्शन के अनुसार देखा जाए तो एक साल के दौरान 1.5 लाख रूपये तक का डिडक्शन किया जाता है।
सेक्शन 123 के तहत किया जाएगा डिडक्शन
सेक्शन 80सी के तहत म्यूचयल फंड वाला टैक्स प्लान, लाइफ इंश्योरेंस पाॅलिसी, एनपीएस के अलावा करीब एक दर्जन निवेश विकल्प में निवेश करने के बाद 1.5 लाख रूपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वहीं दो बच्चों की ट्यूशन फीस के दौरान इस सेक्शन के अनुसार डिडक्शन आसानी से मिलने लगता है। इनकम टैक्स के नए बिल में देखा जाए तो सेक्शन 80 के तहत मिल रहे डिडक्शन को लाया जा रहा है।
नए इनकम टैक्स बिल में इतने होंगे सेक्शन
टैक्स कंसल्टेंसी फर्म टैक्सआराम के फाउंडर और डायरेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा है कि नए इनकम टैक्स बिल में इनकम टैक्स 123 सेक्शन तो इनकम टैक्स की सेक्शन 80सी के तहत जगह लेने वाला है। नया इनकम टैक्स बिल 622 पेज का बताया गया। इसमें 536 सेक्शन शामिल किया गया है।
इनकम टैक्स की बनी रहेगी रिजीम
टैक्सपेयर्स को नए इनकम टैक्स बिल के दौरान टैक्स रिजीम को लेकर काफी कन्फ्यूजन हो गया है। जानकारी के मुताबिक नया इनकम टैक्स बिल लागू होते ही नई रिजीम और पुरानी रिजीम का सिस्टम जारी होने की पूरी उम्मीद है।