नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस बार आम बजट में 12 लाख रूपये तक की सैलरी को टैक्स फ्री किया है। इसका सीधा मतलब होता है कि जिस भी व्यक्ति की सैलरी 12 लाख रूपये होगी। उनको इनकम टैक्स को लेकर 1 रूपये का भुगतान भी नहीं करना पड़ता है।
कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी सैलरी 12 लाख रूपये से ज्यादा होती है। अगर कोई कह रहा है कि आप सैलरी 17 लाख रूपये है तो आपको इसके लिए कोई भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। इसको लेकर आपको पूरा कैलकूलेशन भी समझना पड़ेगा।
सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रूपये तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम में आपको पुरानी टैक्स रिजीम के तहत छूट भी नहीं दी जाती है। इन सबके बावजूद भी आप आसानी से न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रूपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करवा पाएंगे। इसमें आप 17 लाख रूपये तक की इनकम को भी टैक्स फ्री कर करवा सकते हैं।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस
जानकारी के अनुसार कारपोरेट सेक्टर में कुछ खास कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। कंपनी की तरफ से 3200 रूपये महीने तक का अलाउंस आसानी से मिलता है। सालाना आधार पर 38400 तक पहुंच जाता है। अलाउंस कंपनी की ओर से सिर्फ डेिसेबल कर्मचारी को ही अलाउंस मिल रहा है।
सैलरी पर आधारित होने वाला कर्मचारी अपने टेलिफोन बिल के अमाउंट का फायदा टैक्स में उठा पाएंगे। एलएलपी के कार्यकारी निदेशक योगेश काले के अनुसार नए और पुराने वाले टैक्स रिजीम में फोन और इंटरनेट बिल को आसानी से माफ करा पाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि दोनों ही टैक्स रिजीम में बात करें तो टेलीफोन और इंटरनेट बिल को लेकर कोई लिमिट भी निर्धारित नहीं हुई है।
कार लीज पाॅलिसी का मिलेगा फायदा
अगर आपको कार लीज की परमिशन दे रही है तो कार लीज अमाउंट में आपको टैक्स से छूट आसानी से मिल जाती है। कार लीज की बात करें तो पर्सनल और आफिशियल उपयोग को लेकर कार की सुविधा मिलती है। इसके तहत 1.6 लीटर इंजन वाली गाड़ी मे आपको 1800 रूपये तक की छूट मिल जाती है।