सरकार ने टीडीएस नियम में किया अहम बदलाव, जानिए कितना होगा फायदा

नई दिल्ली: सरकार द्वारा टीडीएस का नियम बदला गया है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई है। इसकी मदद से रेंटल इनकम के अलावा सीनियर सीटिजन को काफी लाभ मिलेगा।

सरकार ने घर के किराये को लेकर टीडीएस छूट लिमिट सालाना 2.4 लाख रूपये से बढ़ने के बाद 6 लाख रूपये हो गई है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान कहा है कि इसकी मदद से टीडीएस के द्वारा होने वाले टॅांजैक्शन की लिमिट को आसानी से कम कर सकते हैं। इसकी मदद से टैक्सपेयर्स को लाभ मिलने वाला है। इसकी मदद से स्माल टैक्सपेयर्स को काफी फायदा हो जाएग। जान लेते हैं इस फायदे के बाद लोगों को किस तरह से लाभ मिल जाता है।

6 लाख से ज्यादा इनकम पर लगाएंगे टीडीएस

नया नियम लागू होने के साथ ही अगर कोई किरायेदार ऐसा कर रहा है तो उसको टीडीएस काटने के साथ ही मकान मालिक को किराया चुकाना पड़ता है। इसकी सबसे अहम वजह ये है कि किराएदार पर टीडीएस काटने की जिम्मेदारी टीडीएस वाली होती है। एफआई 19 के दौरान बात करें तो टीडीएस से छूट की सीमा तो 1.8 लाख रूपये पहुंच गई थी। वही किराएदार को उसके अमाउंट पर 10 फीसदी तक टीडीएस काटना पड़ता है। मकान मालिक के पास पैन नहीं है तो टीडीएस 20 फीसदी तक लगाया जाता है।

किरायेदार और मकान मालिक का होगा फायदा

जानकारी के मुताबिक यूनिएन बजट के दौरान किराए पर टीडीएस के नियम को लेकर बदलाव के बाद बड़ी संख्या में फायदा मिलने वाला है। पिछले कुछ समय में घर के किराए में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं हर महीने 20,000 रूपये किराया होता है तो टीडीएस में कटौती हो जाती थी। इसकी मदद से कंपलायंस भी बढ़ने की पूरी उम्मीद लगाई है। अब प्रति महीना 50,000 रपये तक के किरायेदार पर टीडीएस काटना की जरूरत नहीं होती है। इसमें दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में राहत की पूरी उम्मीद लगाई है ।