इनकम टैक्स कानून में होगा अहम बदलाव, जानें नए कानून में क्या होगा खास

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा टैक्स रिफाॅर्म को बढ़ावा देने के लिए नए टैक्स बिल लाने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर काफी चर्चा हो रही थी। कानून मंत्रालय द्वारा इसको लेकर तैयारी की जा रही थी। नया टैक्स बिल लाने को लेकर पुराने कानून में संशोधन से नहीं बल्कि पूरी तरह से कानून का नया ड्राफ्ट तैयार किया जाना है। इसमें आम लोगों की परेशानी को कम करने का प्रयास किया जाएगा।

पुराना इनकम टैक्स कानून होगा रद्द

इसको लोकसभा में पारित होने के साथ ही 64 साल पुराने इनकम टैक्स कानून पूरी तरह से रद्द हो जाएगा। वर्तमान इनकम टैक्स की बात करें तो ये 1964 का बनाया गया है, जो समय समय पर संशोधित होता रहा है। इस कानून का मूल ढांचा बना हुआ है। बाकी स्वरूपों में कई तरह का बदलाव हो जाता है। इसके पहले देखा जाए तो अपराधिक कानूनों को बदलने केसाथ अहम कदम उठाने वाली है।

कर संहिता की हो सकती है घोषणा

जानकारी के मुताबिक नामों का भारतीयकरण करने के लिए भारत सरकार इसके नाम में पूरी तरह से बदलाव कर सकती है। नए कानून लाने के लिए इनकम टैक्स का नाम बदलकर कर संहिता किया जा सकता है। ये लोगों की सुविधा के लिए फैसला लिया गया है ताकि लोगों को टैक्सेबल इनकम समझने में काफी आसानी होगी। इससे छूट का नुस्खा खोजना है तो आपको चार्टर्ड एकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी से मदद नहीं लेनी पड़ेगी।

यह समझने में इतना हो गया है कि नए टैक्स बिल का बेस न्यू टैक्स रिजीम होने का ऐलान किया जा सकता है। इसमें भी देखा जाए तो एक्जंपशन और डिडक्शन की भरमार नहीं शामिल है। नई इनकम टैक्स कानून पूरी तरह से अलग होने की उम्मीद है। प्रवाधानों को कम करने के बाद इसको 60 फीसदी तक कम करने की पूरी उम्मीद लगाई गई है। इसको लागू होने के बाद टैक्स निकालना औऱ फाइल करने में भी आसानी होती है।