नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 वाले बजट में दोबारा नौकरी कर रहे करदाताओं को निराश किया। नौकरीपेशा लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत इस दौर में टैक्स रेट बताया गया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में न्यू टैक्स रिजीम के चुनाव को लेकर करदाताओं को काफी राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ पुरानी टैक्स रिजीम को लेकर करदाताओं को काफी राहत दी गई। वहीं पुराने टैक्स रिजीम वाले कर का भुगतान कर रहे लोगों को राहत नहीं दी गई।
वित्त मंत्री ने नई टैक्स रिजीम को लेकर स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने के बाद 70 हजार रूपये किया है। अगर आप नई टैक्स रिजीम में रहते हैं तो आपको इस दौरान 7 लाख 75 हजार रूपये की आय को लेकर कोई कर नहीं देना पड़ता है। वहीं अगर आय 7 लाख 75 हजार रूपये तक हो जाती है तो टैक्स स्लैब में बदलाव देखने को मिलता है। इस स्थिति के बाद आपके टैक्स स्लैब में कुछ इस तरह का बदलाव होगा।
3 लाख रूपये में- 0 प्रतिशत टैक्स
3-7 लाख रूपये तक- 5 प्रतिशत टैक्स
7-10 लाख रूपये तक- 10 प्रतिशत टैक्स
10-12 लाख रूपये तक- 15 प्रतिशत टैक्स
12-15 लाख रूपये तक- 20 प्रतिशत टैक्स
किस टैक्स रिजीम से मिलेगा फायदा
इन दोनों टैक्स रिजीम की बात करें तो न्यू का चयन कर रहे टैक्स पेयर की तरफ से कोई तरह की छूट नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी अगर आपने टैक्स रिजीम को चुना है तो सेक्शन 80 सी, 80 डी के अनुसार हाउसिंग पर इंट्रेस्ट की छूट हासिल कर सकते हैं। वहीं आपको पेंशन स्कीम, सीनियर सीटिजन के इंश्योरेंस, प्रीवेंटिंग हेल्थ चेकअप, किसी खास बीमारी का इलाज, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन आदि की मदद से आपको छूटा का लाभ मिलने लगता है।
हाउस लोन इंट्रेस्ट के बारे में जाने
अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम का चयन कर दिया है तो इस दौरान दो लाख रूपये यानि कि दो लाख रूपये आप लोन की मदद से क्लेम कर पाएंगे।