Traffic Rule: वाहन चालकों के लिए जारी हुए नए आदेश, सड़कों पर निकलने से पहले ध्यान दें

Traffic Rule: यह दिशा-निर्देश सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जारी किए गए हैं। जिला फरीदकोट के डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। विशेष रूप से, उन्होंने गति सीमा को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं! 4 लेन सड़कों पर: 100 किमी/घंटा, शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में: 50 किमी/घंटा, स्कूलों के पास: 25 किमी/घंटा, अन्य सड़कों पर: 55 किमी/घंटा, 

यह हिदायतें सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए दी गई हैं। वाहन चालकों को इन नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।

फरीदकोट जिले के डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार ने वाहन चालकों के लिए गति सीमा के सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा-निर्देश सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए दिए गए हैं।

इतनी स्पीड तक चला सकेंगे वाहन

1. एम-2 और एम-3 श्रेणी (बस आदि यात्री वाहन)

4 लेन सड़कों पर: 75 किमी/घंटा

शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में: 45 किमी/घंटा

स्कूलों के पास: 25 किमी/घंटा

अन्य सड़कों पर: 45 किमी/घंटा

2. एन श्रेणी (मालवाहक वाहन)

4 लेन सड़कों पर: 70 किमी/घंटा

शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में: 45 किमी/घंटा

स्कूलों के पास: 25 किमी/घंटा

अन्य सड़कों पर: 45 किमी/घंटा

डिप्टी कमिश्नर ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे इन गति सीमाओं का पालन करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और यातायात को सुरक्षित बनाया जा सके।

फरीदकोट जिले के उपायुक्त विनीत कुमार ने यातायात नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और परिवहन विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वाहनों की नियमित जांच कर नियम तोड़ने वालों के चालान काटे जाएंगे। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त यातायात नियमों का पालन अनिवार्य किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।