Traffic Rules: यह खबर उन वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है जो ट्रैफिक नियमों को नजरअंदाज करते हैं। यमुनानगर ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने बताया है कि चालान काटने के बाद यदि 90 दिनों के भीतर उसका भुगतान नहीं किया गया, तो वाहन डिटेन किया जा सकता है। यह कदम ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने और चालान भुगतान में लापरवाही रोकने के लिए उठाया गया है। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि चालान समय पर भरें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
यमुनानगर ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने बताया
यमुनानगर ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने बताया कि कई वाहन चालक चालान काटने के बाद वर्षों तक उसका भुगतान नहीं करते थे, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता था। अब ऐसे वाहन चालकों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चालान काटने के बाद 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका वाहन डिटेन कर लिया जाएगा।
ट्रैफिक इंचार्ज ने नागरिकों से यातायात नियमों को समझने और उनका पालन करने की अपील की है। यह कदम सड़क सुरक्षा और नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
यह नियम लागू करने का मुख्य उद्देश्य
यह नियम लागू करने का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सरकार के राजस्व को होने वाले नुकसान को रोकना है। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि अब चालान की बकाया राशि चुकाने में लापरवाही नहीं चलेगी।
इसके साथ ही, ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे अपने दस्तावेज़ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC), प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC), और बीमा हमेशा अपडेट रखें और साथ रखें।
इस नियम से न केवल चालान भुगतान में अनुशासन आएगा
इस नियम से न केवल चालान भुगतान में अनुशासन आएगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को भी कम करने में मदद मिलेगी। यातायात नियमों का पालन करने से न केवल आपका समय और पैसा बचेगा, बल्कि यह आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है।
ऑनलाइन चालान भुगतान
अगर आप ऑनलाइन चालान भुगतान करना चाहते हैं, तो इसे परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से कर सकते हैं।