Unmarried Pension Scheme: हरियाणा सरकार राज्य के अविवाहित नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत 40 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुष और महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान की थी। इस योजना को 2023 में लॉन्च किया गया है और इसके तहत लाभार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
हर महीने मिलेंगे 2750 रुपये
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत पात्र नागरिकों को हर महीने 2750 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना से राज्य के करीब 1.25 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अविवाहित नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें।
योजना का उद्देश्य
- आर्थिक रूप से कमजोर अविवाहित नागरिकों की मदद करना।
- 40 से 60 वर्ष के अविवाहित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- राज्य में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना।
- कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाना।
योजना का फायदा लेने के लिए जरूरी पात्रता
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- पुरुष/महिला की आयु 40 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक अविवाहित होना चाहिए (यदि विधुर/विधुर है, तो उसे अलग योजना में आवेदन करना होगा)।
- परिवार की साल की आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए।
- बैंक खाता aadhar card से link होना चाहिए।
योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- परिवार की पहचान
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- परिवार की आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की कॉपी
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर ‘सेवाएं/योजनाएं’ विकल्प पर क्लिक करें।
- ‘नागरिक सेवाएँ’ अनुभाग पर जाएँ और ‘सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ’ विकल्प पर क्लिक करें।
- ‘विधुर और अविवाहित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना’ विकल्प चुनें।
- आवेदन पत्र डाउनलोड करें और उसे सही तरीके से भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करें।
- सबमिट बटन पर क्लिक करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।