Unmarried Pension Scheme: अविवाहित लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी..! सरकार हर महीने खाते में डालेगी 2,750 रुपए, बस करना होगा ये काम

Unmarried Pension Scheme: हरियाणा सरकार समय-समय पर जनता के हित में नई-नई योजनाएं लागू करती रहती है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने अविवाहित नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना का नाम हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना रखा गया है। इस योजना के तहत 40 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुष और महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से उन नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है जो अविवाहित हैं और जिनकी आय सीमित है।

योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 2750 रुपये

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2023 में शुरू की गई थी और इसका लाभ राज्य के लगभग 1.25 लाख नागरिकों को मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत पात्र उम्मीदवारों को हर महीने 2750 रुपये की पेंशन दी जाएगी। योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य अविवाहित पुरुष और महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। कई बार आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण लोग शादी नहीं कर पाते या अन्य जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, जिसके कारण वे आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह योजना उन्हें मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम करेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता शर्तें आवेदन करने वाला व्यक्ति हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। पुरुष या महिला अविवाहित होनी चाहिए। पुरुष आवेदक की आयु 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विधवा/विधुर आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। यदि महिला/पुरुष विधुर है और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, तो वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • परिवार पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
  • पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण

आवेदन करने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले हरियाणा सरकार की official website पर जाएं।
  2. होम पेज पर दिए गए “सेवाएं/योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद “नागरिक सेवाएं >> सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं” विकल्प चुनें।
  4. अब “विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना” विकल्प पर क्लिक करें।
  5. आवेदन पत्र download करें और आवश्यक जानकारी भरें।
  6. सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और आवेदन ऑनलाइन जमा करें।