UPSC ने 2025 सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के ये फॉर्म किए रिजेक्ट, जानें जल्दी 

UPSC: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 2025 की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए कई उम्मीदवारों के आवेदन खारिज कर दिए हैं। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक सूची जारी की है, जिसमें उन उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं जिनका आवेदन खारिज किया गया। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे इस सूची को यूपीएससी की वेबसाइट (upsc.gov.in) पर जाकर देख सकते हैं।

आवेदन खारिज होने का कारण:

आयोग के अनुसार, 43 उम्मीदवारों का आवेदन शुल्क न मिलने की वजह से उनका आवेदन खारिज कर दिया गया है। यह समस्या बैंक से ₹100/- का आवेदन शुल्क प्राप्त न होने के कारण उत्पन्न हुई।

अपील प्रक्रिया:

यदि उम्मीदवार को आवेदन खारिज होने पर आपत्ति है, तो वे 10 दिनों के भीतर अस्वीकृति के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार को संबंधित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी (जैसे सिस्टम जनरेटेड चालान, डेबिट/क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट) के साथ अपील करनी होगी। अपील को श्रीमती किरण के. अरोड़ा, अवर सचिव (सीएसपी), यूपीएससी को स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से निर्दिष्ट पते पर भेजना होगा। अपील की अंतिम तिथि 17 मार्च, 2025 है। यदि इस तिथि तक वैध दस्तावेज़ी साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, तो आवेदन को पुनः स्वीकार नहीं किया जाएगा।

परीक्षा की तारीख: यूपीएससी सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 25 मई, 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में दो बहुविकल्पीय पेपर होंगे और कुल अंक 400 होंगे। यह परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में आयोजित की जाएगी और मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए केवल इस परीक्षा के अंक गिने नहीं जाएंगे।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 2025 की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कई उम्मीदवारों के आवेदन खारिज कर दिए हैं। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उन उम्मीदवारों की सूची जारी की है जिनका आवेदन खारिज किया गया है। ऐसे उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपनी नाम सूची में देख सकते हैं।

यह सूची विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के लिए है जिनका आवेदन किसी कारणवश खारिज कर दिया गया है, जैसे आवेदन शुल्क न मिलने के कारण। यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि उनका आवेदन गलत तरीके से खारिज हुआ है, तो वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपील भी कर सकते हैं।