नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी को नया इनकम टैक्स बिल को पेश किया है। इस बिल के लागू होने के बाद इनकम टैक्स के नियमों और भाषा से छुटकारा मिलने की पूरी उम्मीद है। एसेसमेंट ईयर और फाइनेनशियल ईयर जैसे शब्दों से राहत मिलने वाली है। वित्त मंत्री ने बिल को पेश करने के साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष से इस बिल को संसद की स्थायी समति के पास भेजने की गुजारिश किया गया। इस बिल में क्या शामिल किया गया।
ऐसे पीडीएफ को कर सकते हैं डाउनलोड
आप नए इनकम टैक्स बिल 2025 को लेकर जानकारी देख रहे हैं तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करना चाहिए। इसके लिए आपको वेबसाइट चेक करनी चाहिए। इस लिंक में क्किल करने के बाद आप पीडीएफ को आसानी के साथ डाउनलोड कर पाएंगे। इस बिल के लागू होने के बाद से ही आपको 60 साल पुराना इनकम टैक्स में बदलाव हो जाएगा। इस बिल में बात करें तो 622 पेज शामिल किया गया है। जिसमे आपको 536 सेक्शंस, 22 चैप्टर और 16 शेड्यूल दिया गया है।
जटिल शब्दों को न करें इस्तेमाल
इस बिल में बात करें तो एसेसमेंट ईयर नहीं बल्कि टैक्स ईयर का इस्तेमाल हुआ है। वहीं दूसरी तरफ फाइनेनशियर ईयर की जगह पर प्रीवियस ईयर दिया दया है। इस बिल में आपको पहले के कई सारे सेक्शन को समाप्त किया गया है। इस बिल से कई शब्दों को हटाया गया है जो काफी जटिल नजर आ रहे थे। इस बिल में छोटे वाक्य पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। टीडीएस और डिडक्शन में टैबल भी शामिल किया गया।
टैक्सपेयर्स चार्टर किया गया शामिल
नई इनकम टैक्स बिल में खास ये है कि इसमें टैक्सपेयर्स चार्टर शामिल किया गया। इसमें आपको टैक्सपेयर्स के अधिकार के बारे में बताया गया है। लोक सभा में पेश होते ही ये बिल को संसद समिति के पास भेजा गया है। इस बिल पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।