नए इनकम टैक्स बिल में पैन-आधार का क्या होगा नियम, जानें पूरी डिटेल

नई दिल्ली: नए इनकम टैक्स बिल में पैन-आधार को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। सरकार ने न्यू इनकम टैक्स बिल को लोकसभा में पेश किया है। इसके मुताबिक कई नियमों को आसान भाषा में और सिंपल किया गया है। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करने में मदद करेगा। यह फिर नया कानून अप्रैल 2026 में लागू होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बिल के अनुसार अगर आप पैन कार्ड को लेकर अप्लाई करते हैं और आईटीआर भरना है तो आपके लिए पैन कार्ड होना जरूरी है।

इसके साथ ही जिसके पास पैन कार्ड और जो भई आधार के लिए पात्र होते हैं उनको आयकर विभाग को अपनी संख्या को बताया आवश्यकत होता है।

आधार नहीं देने वालों को लेकर अब पैन कार्ड इनआपरेट होने वाला है। बिल में बताया गया है कि हर व्यक्ति जो आधार संख्या के लिए योग्य हो जाता है। उसको पैन के लिए अप्लीकेशन के अलावा इनकम टैक्स रिटर्न में आधार संख्या के बारे में जानकारी देना होगा।

बिल के मुताबिक देखा जाए तो किसी भी तरह का टैक्स लेनदेन, रिटर्न फाइल करने और अन्य टैक्स संबंधी काम को लेकर पैन कार्ड जरूरी हो जाता है।

नए कानून में इन बातों का रखें ध्यान

नए कानून के मुताबिक देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति को पैन आसानी से मिलना आसान होता है। लेकिन उनको भारतीय नागिरक वाले मापदंडों को फाॅलो करना जरूरी होता है।

वहीं अगर किसी व्यक्ति को पैन कार्ड आवंटित नहीं किया गया है तो जरूरत पड़ने के बाद आप अपना आधार नंबर दिया जा सकता है।

आधार नंबर करें शेयर

अगर उनके पास पैन पहले से मौजूद है तो इसके बजाय अपना आधार नंबर को शेयर कर सकते हैं। हालांकि उनके इस बारे में भी प्रधिकरण को जानकारी देनी होती है। वहीं इन नियमों को फाॅलो करने के बाद ही पैन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।