Widow Pension Scheme: भारत सरकार ने महिलाओं के हित के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है विधवा पेंशन योजना। इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं को सरकार की ओर से पेंशन राशि दी जाती है। विधवा महिलाएं इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। आज हम आपको विधवा पेंशन योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।
विधवा पेंशन योजना क्या है
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विधवा पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसका लाभ विधवा महिलाओं को दिया जाता है। इस योजना के तहत वो महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिन्हें अपने पति की मौत के बाद परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना भारत के लगभग सभी राज्यों में शुरू की गई है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने पेंशन राशि दी जाती है।
कौन कर सकता है आवेदन
- केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विधवा पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
- आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
- अगर विधवा महिला अपने पति की मृत्यु के बाद किसी और से शादी कर लेती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- अगर इस योजना के तहत आवेदन करने वाली विधवा के बच्चे वयस्क हैं और अपनी मां की देखभाल कर सकते हैं तो महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। महिलाओं को न्यूनतम पेंशन राशि ₹300 और अधिकतम पेंशन राशि ₹2000 दी जाती है।
कैसे कर सकते है आवेदन
विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं:
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए महिलाओं को सीधे जनपद पंचायत कार्यालय या नगर निगम कार्यालय जाना होगा।
- यहां उन्हें विधवा पेंशन योजना के आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़कर भरना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज कार्यालय में जमा करने होंगे।
- जरूरी दस्तावेजों में फोटो, आईडी प्रूफ, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र शामिल हैं।
- आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच की जाएगी। अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आपको हर महीने पेंशन राशि दी जाएगी।