नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 12 लाख रूपये तक की आमदनी पर टैक्स नहीं रखने का ऐलान कर दिया है। इस तरह से तय हो चुका है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होने के साथ ही सैलरीड पर्सन को लेकर 12 लाख 75 हजार की सालाना आय में किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यह आफर न्यू टैक्स रिजीम को लेकर बताया गया है।
इसलिए बात करें तो अभी तक ज्यादा चर्चा केवल न्यू टैक्स रिजीम को लेकर चल रही है। इस साफ हो गया है कि कितनी आमदनी पर आपको कोई तरह का तैक्स नहीं देना पड़ता है। इसको लेकर टैक्स पेयर्स हैरान हैं कि कौन सा टैक्स रिजीम आपको अपनाना चाहिए।
24 लाख से ज्यादा आमदनी पर ओल्ड रिजीम
सामान्य कैलकुलेशन से लग रहा है कि अब टैक्स रिजीम ही सही रहती है। ओल्ड टैक्स रिजीम को मतलब खत्म हो गया है। वहीं दूसरी तरफ डेलायट ने केलकुलेशन करते हुए दोनों टैक्स के बीच वाले अंतर को समझाया है। 24 लाख से ज्यादा इनकम वाले लोगों के लिए अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम लगाई जाती है। अगर आप आठ लाख रूपये से ज्यादा की आमदनी पर डिडक्शन के लिए क्लेम कर रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको न्यू टैक्स रिजीम कम करने में मदद करता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव के साथ ही ओल्ड टैक्स रिजीम अपने स्ट्रक्चर की चमक को पूरे तरह से खो गया है। लेकिन कुछ हालात में ओल्ड टैक्स रिजीम काफी लाभदायक होता है।
न्यू टैक्स रिजीम के बारे में जानें
बजट में वित्त मंत्री द्वारा ऐलान करने के बाद न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रिबेट को बढ़ाने के साथ ही 7 लाख रूपये से 12 लाख रूपये किया गया है। दूसरी तरफ बेसिक एकजंप्शन लिमिट को बढ़ाने के बाद तीन लाख रूपये से चार लाख रूपये किया गया। इसकी मदद से न्यू टैक्स रिजीम बड़ी फायदेमंद रही है।