नई दिल्ली: बजट 2025 में नई टैक्स रिजीम को लेकर कुछ अहम बदलाव का ऐलान कर सकता है। इसका मकसद लोगों का राहत देने का रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छूट की सीमा बढ़ाने के बाद 4 लाख रूपये का प्रस्ताव कर दिया। इनकम टैक्स का सेक्शन 87ए के अनुसार छूट में आय सीमा को बढ़ाने के बाद 12 लाख रूपये कर दिया है।
इसके अलावा आप सैलरी में 12 लाख रूपये की इनकम पर आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है। 75,000 रूपये के डिडक्शन के अलावा सालाना 12.5 लाख रूपये वाली आय वालों को किसी तरह का टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। इसकी मदद से उन टैक्सपेयर्स को राहत मिलने वाली है जिनकी इनकम 12.5 लाख रूपये से कम बताई गई है।
अगर आपकी इनकम 12 लाख रूपये से ज्यादा हो गई है तो आपको इस दौरान न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प चुनना बेहतर हो सकता है। इसके अलावा आपको पुराने टैक्स रिजीम पर ध्यान देना चाहिए। हम आपको जानकारी देने वाले हैं।
न्यू टैक्स रिजीम से इन टैक्सपेयर्स को मिलेगा फायदा
जिनके पास 12 लाख रूपये या फिर उससे ज्यादा की इनकम मौजूद है। वह सेक्शन 87ए के तहत टैक्स का फायदा ले सकते हैं।
वहीं दूसरी तरफ इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी या फिर 80डी के अनुसार आप किसी तरह की छूट के योग्य नहीं माने जाते हैं।
आसान टैक्स फाइलिंग प्रोसेस चाहिए तो आपको कुछ अहम बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ज्यादा छूट क्लेम नहीं करना है या फिर टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया अपनाने वाले हैं तो नई टैक्स रिजीम से लाभ मिलेगा।
पुरानी टैक्स रिजीम का कब चुने विकल्प
पुरानी टैक्स रिजीम लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी होती है जिससे आप अधिक छूट को क्लेम कर पाएंगे।
सेक्शन 80 मे पीएफ, पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंट प्रीमियम में योगदान के अलावा लोन का भुगतान किया जा सकता है।
सेक्शन 80 डी द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक खुद और परिवार को लेकर मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम कर पाएंगे।
हाउस रेट अलाउंस और लीव ट्रैवल अलाउंस को मिलेगा फायदा।
होम लोन का मिलेगा ब्याज
पुराने टैक्सपेयर्स रिजीम को लेकर अपनी टैक्स योग्य इनकम काफी कम करने का विकल्प मौजूद होता है। छूट का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल जाएगा।