नई दिल्ली: भारत में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो अपने खान का इंतजाम करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में इन लोगों को भारत सरकार द्वारा मदद की जाती है। सरकार की तरफ से नेशनल फूड सेक्योरिटी एक्ट के अनुसार इन लोगों को कम कीमत पर राशन कार्ड का लाभ दिया जाता है। इसका फायदा कई तरह से उनको मिलता है।
सरकार की इस सुविधा का लाभ लेना है तो राशन कार्ड जरूरी होता है। इसके बिना आप राशन कार्ड की स्कीम का फायदा नहीं ले सकते हैं। राज्य सरकारों के द्वारा राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है।
वहीं सभी लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलता है। सरकार द्वारा इनके लिए कुछ चीजों को तय किया जाता है। उनको पूरा करने के लिए ही राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया होती है। वही कई लोग तो अपात्र होने के बावजूद भी रोशन कार्ड बनवाने में लगे रहते हैं।
लेकिन अपात्र लोगों का राशन कार्ड पूरी तरह से रद्द किया जाता है। वहीं राशन कार्ड से कुछ लोगों का नाम हटवा दिया जाता है। आपके साथ ये हो रहा है तो आप अपना नाम जुड़वाने के लिए आसान प्रक्रिया को फाॅलो कर सकते हैं।
राशन कार्ड में नाम को ऐसे करें चेक
राशन कार्ड में नाम कटवा लिया है तो आप उसको दोबारा आसानी से जुड़वा पाएंगे। इसके लिए एक आसानी प्रक्रिया पर ध्यान होता है। आपको कुछ जरूरी दस्तावेज को भी दिखाना पड़ता है। इसके बाद आप नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को फाॅलो कर पाएंगे।
नाम के लिए करना होगा आवेदन
आपके दस्तावेज सही होते हैं और आप आवेदन करने के बाद जमा करते हैं। इसके बाद आपका नाम राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा। ऐसा होने के बाद आप दोबारा सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ ले पाएंगे।
आसानी से आनलाइन करें चेक
अगर आपका नाम राशन कार्ड से काटा गया है तो आप इसको आनलाइन आसानी से चेक कर पाएंगे। इसके लिए पोर्टल www.nfsa.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम दिख जाता है तो आपका नाम जुड़ा है। लेकिन नाम नहीं है तो समझना लीजिए कि आपका नाम काटा गया है।