अगर आपकी कार 15 साल पुरानी है और आप दिल्ली में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि अब राजधानी के पेट्रोल पंपों पर 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा. साथ ही दिल्ली सरकार ने ऐसे वाहनों को जब्त करने का अभियान भी शुरू कर दिया है.
रेखा सरकार का बड़ा कदम
प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार का यह बड़ा कदम है. 1 अप्रैल से 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल बेचने पर रोक लग जाएगी. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को यह आदेश जारी किया है. आदेश के तहत दिल्ली में 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल या डीजल खरीदने की इजाजत नहीं होगी. यह आदेश इस साल 1 अप्रैल से लागू होगा.
प्रश्न: 15 साल पुरानी कार अगर पकड़ी गई, तो क्या होगा?
उत्तर- सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन सड़क पर पकड़े गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. वाहन मालिक पर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा संबंधित कार या वाहन को जब्त भी किया जा सकता है. आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले को प्रदूषण नियंत्रण के लिए अहम पहल माना जा रहा है.
प्रश्न: आखिर दिल्ली में क्यों दिए गए ये आदेश, क्या है इसकी वजह?
उत्तर- दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है. पिछले कुछ सालों में नवंबर-दिसंबर के महीनों में प्रदूषण के कारण देश की राजधानी ‘गैस चैंबर’ जैसी बन जाती है। सर्दी के मौसम में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच जाती है। इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार समय-समय पर जरूरी कदम उठाती रहती है। अब 15 साल पुराने वाहनों पर शिकंजा कसा जा रहा है.
परिवहन व्यवस्था को लेकर रणनीति
सरकार की योजना दिसंबर 2025 तक दिल्ली में सीएनजी से चलने वाली लगभग 90 प्रतिशत सार्वजनिक परिवहन बसों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और स्वच्छ और अधिक टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसों को लाने की है। नए नियमों के कार्यान्वयन के बारे में अधिक जानकारी देते हुए, अधिकारी ने कहा कि दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों ने प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए पहले से ही एआई-सक्षम कैमरे लगाए हैं।