Haryana News: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! इतने दिन में होंगे पक्के 

Haryana News: अगर आप भी हरियाणा में अस्थायी कर्मचारी हैं तो आज की खबर आपके लिए बेहद खास होने वाली है। लंबे समय से अस्थायी कर्मचारी इस मांग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब हरियाणा के लाखों अस्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट आई है।

अस्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट

लंबे समय से स्थायी किए जाने का इंतजार कर रहे हैं, अब इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जस्टिस जगमोहन बंसल की अध्यक्षता वाली बेंच ने विभिन्न नीतियों के तहत दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि 1996 की नीति के तहत कोई भी कर्मचारी स्थायी नहीं होगा।

अगले 6 महीने के अंदर किया जाएगा स्थायी

वही जानकारी देते हुए बताया गया कि 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पत्र पाने वाले कर्मचारियों को आने वाले 6 महीने के अंदर स्थायी कर दिया जाएगा। इससे अस्थायी कर्मचारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, उन्हें इस अपडेट का इंतजार था।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2014 में नियुक्त कर्मचारियों को पहले की तरह किसी भी नीति के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा, जो कर्मचारी वर्ष 2003 व 2011 की नीति के तहत पात्र नहीं हैं, उन पर वर्ष 2024 से संबंधित नियम लागू होंगे। इसके अलावा वर्ष 2014 की नीति के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद ऐसे कर्मचारियों के दावों पर पुनर्विचार किया जाएगा।

पूरा मामला

कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2011 की नीति को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद वर्ष 2007 में लागू किया था, लेकिन वर्ष 2014 की अधिसूचना बिना किसी ठोस आधार के जारी कर दी गई। हाईकोर्ट के इस सख्त फैसले के बाद सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया है और पात्र कर्मचारियों को जल्द से जल्द स्थायी करने के लिए सरकार को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।