Haryana Widow Pension Scheme: हरियाणा विधवा पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा विधवा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को मासिक पेंशन प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर होकर सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।
पात्रता मानदंड:
आयु: आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
निवास: आवेदिका हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए और आवेदन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व से राज्य में निवास कर रही हो।
आय: आवेदिका की वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
अन्य: आवेदिका विधवा होनी चाहिए, या पति, माता-पिता और पुत्रों के बिना निराश्रित हो, या शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण निर्भर हो। साथ ही, आवेदिका किसी सरकारी या स्वायत्त निकाय में नौकरी नहीं कर रही होनी चाहिए, न ही किसी सरकारी या स्थानीय निकाय से पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही होनी चाहिए।
पेंशन राशि: वर्तमान में, पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 2,500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
आवेदन प्रक्रिया: आवेदन करने के लिए, आवेदिका को अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र (ई-दिशा केंद्र) या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र को सही-सही भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान, आवेदिका को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), बैंक खाता विवरण, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए, आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं।