Obscenity: रात में महिला को किया ऐसा मैसेज… शर्म की हदें पार, पढ़कर खौल उठेगा खून

मुंबई: इन दिनों सोशल मीडिया का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। बच्चे हों या बूढ़े, हर कोई अपने फोन में व्यस्त रहता है। इतना ही नहीं, लोग सड़क पर किसी अजनबी से बात करने से पहले सोचते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया (Social Media) पर किसी अजनबी से बात करना इन दिनों काफी आम हो गया है। ऐसे में कोर्ट का यह फैसला उन लोगों की नींद उड़ा सकता है जो रात में अजनबियों को पर्सनल मैसेज भेजते हैं। दरअसल, मुंबई की सेशन कोर्ट ने एक ऐसे शख्स की सजा बरकरार रखी है जिसने देर रात एक शादीशुदा महिला को आपत्तिजनक मैसेज और कथित तौर पर अश्लील तस्वीरें भेजी थीं।

कोई दोष नहीं पाया

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने महिला को रात 11 बजे से 12:30 बजे के बीच वॉट्सऐप मैसेज भेजे थे, जिसमें लिखा था- “तुम पतली हो”, “तुम बहुत स्मार्ट दिखती हो”, “तुम गोरी हो”, “मैं 40 साल का हूं”, “क्या तुम शादीशुदा हो?” और “मैं तुम्हें पसंद करता हूं”।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.जी. ढोबले ने 2022 में मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई सजा में कोई दोष नहीं पाया। उन्होंने कहा कि “अश्लीलता क्या है, इसका निर्णय आज के सामाजिक मानदंडों के आधार पर एक आम आदमी को करना चाहिए।” पीड़िता एक पार्षद थी और उसका पति भी पूर्व पार्षद रह चुका है।

मुआवजा देने का भी निर्देश दिया

अदालत ने कहा कि “कोई भी सम्मानित विवाहित महिला और उसका परिवार रात में ऐसे वॉट्सऐप मैसेज और आपत्तिजनक तस्वीरें बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर तब जब भेजने वाले से कोई संबंध न हो।” अदालत ने आरोपी को तीन महीने की साधारण कैद और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा बरकरार रखी। साथ ही मजिस्ट्रेट ने पीड़िता को 3,000 रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

फोन जब्त नहीं किया गया

अदालत ने आरोपी की इस दलील को खारिज कर दिया कि पीड़िता का मोबाइल फोन जब्त नहीं किया गया था। जज ने कहा कि “कोई भी महिला अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश नहीं करेगी।” अदालत ने पीड़िता की मौखिक गवाही को स्वीकार कर लिया और आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा बरकरार रखी।

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