लखनऊ: मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे और उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम 1986 के तहत दर्ज मामले में अब्बास को अंतरिम जमानत देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी इस मामले में सितंबर 2024 से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अब्बास को शर्तों के साथ जमानत देते हैं।
वह लखनऊ में अपने सरकारी आवास में रहें और अपने विधानसभा क्षेत्र मऊ जाएं। चित्रकूट की सत्र अदालत जमानत की रकम तय करेगी। वह लंबित मामलों पर कोई बयान नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छह हफ्ते में पुलिस अब्बास के आचरण पर स्टेटस रिपोर्ट देगी। इसके बाद हम मामले की सुनवाई करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि अंसारी पर कई मामले चल रहे हैं, लेकिन मौजूदा मामले को छोड़कर बाकी सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है।
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