लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बरेली में गैंगस्टर अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के खास गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यहां माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम और उसके सहयोगी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी की संपत्ति मंगलवार को जब्त कर ली गई। दोनों को सोमवार को ही जब्ती का नोटिस तामील करा दिया गया था।
पुलिस ने जमीन पर बोर्ड लगा दिया
मंगलवार दोपहर एसडीएम सदर प्रमोद कुमार के साथ पुलिस प्रशासन की टीम हरुनगला पहुंची। यहां दोनों आरोपियों की 5.29 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत बदायूं जेल में बंद सद्दाम और उसके साथी लल्ला गद्दी की बारादरी थाना क्षेत्र के हरुनगला स्थित तीन बीघा जमीन जब्त की गई है। पुलिस ने जमीन पर बोर्ड लगा दिया है। जब्त जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया कि 15 दिन के अंदर संपत्ति जब्त करने का आदेश एसडीएम सदर को दिया गया है। सद्दाम बदायूं जेल में बंद है। लल्ला गद्दी हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया है। सदर तहसील की टीम ने बदायूं जेल से संपर्क कर नोटिस तामील कराया।
ढोल बजवाकर ऐलान भी कराया
जारी आदेश के अनुसार, हरुनगला स्थित सद्दाम और लल्ला गद्दी की भूमि संख्या 530 और 531 में से लगभग तीन बीघा भूमि का 1/10वां भाग रकबा 1.580 हेक्टेयर गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा (14) 1 के अंतर्गत राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया गया। इसकी अनुमानित कीमत 5,29,44,360 रुपये है। एसएसपी की रिपोर्ट पर डीएम ने जब्तीकरण के आदेश दिए थे। जानकारी के अनुसार, संपत्ति को कब्जे में लेने से पहले पुलिस ने ढोल बजवाकर ऐलान भी कराया।
काफी संपत्ति जुटाई थी
अब्दुल समद उर्फ सद्दाम और रजा उर्फ लल्ला गद्दी ने बरेली में काफी संपत्ति जुटाई थी। अतीक-अशरफ की मौत के बाद सद्दाम और लल्ला गद्दी और पुलिस-प्रशासन का शिकंजा कसता चला गया। पुलिस ने बताया- सद्दाम और लल्ला गद्दी समेत 11 लोगों के खिलाफ पिछले साल फरवरी में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। सद्दाम के खिलाफ नौ और लल्ला गद्दी के खिलाफ अलग-अलग थानों में पांच मुकदमे दर्ज हैं।
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