UP News: उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खोलना हुआ आसान! योगी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, जिसमें शराब की दुकानों के आवंटन में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस बार, पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से, लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। अब, सभी देसी-विदेशी शराब, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों के लाइसेंस ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकता है। 

नई नीति के तहत

नई नीति के तहत, प्रदेश में पहली बार कंपोजिट दुकानों का लाइसेंस जारी किया जाएगा, जहां एक ही स्थान पर देसी शराब, विदेशी शराब, बीयर और वाइन उपलब्ध होंगी। हालांकि, इन दुकानों पर शराब का सेवन करने की अनुमति नहीं होगी। लाइसेंस आवंटन प्रक्रिया में, एक आवेदक केवल एक ही बार आवेदन कर सकेगा, और किसी भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को अधिकतम दो लाइसेंस ही दिए जाएंगे।

राजस्व वृद्धि के लक्ष्य के साथ

राजस्व वृद्धि के लक्ष्य के साथ, सरकार ने 55,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 4,000 करोड़ रुपये अधिक है। इसक अतिरिक्त, उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए, अब विदेशी मदिरा 60 एमएल और 90 एमएल के छोटे पैक में भी उपलब्ध होगी। इस नई आबकारी नीति का उद्देश्य राज्य में शराब बिक्री को अधिक पारदर्शी बनाना, अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाना और राजस्व में वृद्धि करना है।

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शराब दुकानों के आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 फरवरी 2025 से शुरू कर दी है। इच्छुक आवेदक 27 फरवरी 2025 तक विभाग के आधिकारिक पोर्टल exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने के लिए

आवेदन करने के लिए, आवेदकों को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, और आवश्यक दस्तावेज़ों की विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2025 है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप समय पर अपना आवेदन सबमिट करें। अप सरकार ने इस बार शराब दुकान आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। 6 मार्च 2025 को सभी जिलों में संबंधित जिला अधिकारी (DM) की अध्यक्षता में ई-लॉटरी प्रक्रिया संपन्न होगी।

इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य

इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार को रोकना है, जिससे किसी भी तरह की अनियमितता की संभावना न रहे। इच्छुक आवेदक 27 फरवरी 2025 तक आबकारी विभाग के पोर्टल exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह नई नीति शराब दुकान लाइसेंस आवंटन को अधिक सुगम और निष्पक्ष बनाएगी।