कहीं आप पैन कार्ड को लेकर तो नहीं कर रहे ये गलती, वर्ना हो सकता 10,000 रुपये तक जुर्माना!

Ajeet Kumar
More than one PAN number

नई दिल्ली: देश में ऐसे जरूरी दस्तावेज है, जो सरकार के द्वारा नागरिकों के लिए जारी किए जाते हैं। जिसमें वोटर आईडी, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड है। फाइनेंशियल जरूरत को पूरा करने के लिए पैन कार्ड लोगों के लिए एक अहम दस्तावेज होता है। जिससे बैंक में खाता खोलने, इनकम टैक्स भरने, बैंक से जरूरी काम करने, 50, 000 से ज्यादा लेनदेन करने, सरकारी योजना का लाभ लेने से लेकर बिजनेस जैसे काम के लिए पैन कार्ड का होना जरूरी होता है।

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हालांकि देखने में आया है कि लोगों के पास एक नहीं बल्कि दो दो पैन कार्ड हो जाते हैं। जिससे आपकी नजर में भी ऐसे लोगों के पास दो-दो पैन कार्ड है तो संभल जाए नहीं तो आपको भारी अर्थ दंड देना पड़ सकता है। नियम के अनुसार दो पैन कार्ड पाए जाते हैं तो ₹10000 तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसे में आप को भारी परेशानी हो सकती है।

एक से ज़्यादा पैन नंबर पर हो जाएगी ये परेशानी

आप को बता दें कि कई बार गलती में जैसे कई बार आवेदन करने, शादी के बाद उपनाम बदलने या फिर फ्रॉड तरीके  लोगों के पास एक से ज़्यादा पैन होने की संभावना रहती है, जिससे समय रहते संभल जाएं नहीं तो बड़ा जुर्माना लग सकता है। जी हां

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ऐसे पैन नंबर रखने पर हो सकती है ये परेशानी

एक से ज़्यादा पैन रखने से बचना ज़रूरी है, नहीं तो इसका अंजाम भुगतना होगा, तो वही खबरों में बताए गए इस वजह से कई पैन नंबर रखना गैरकानूनी है और इसके लिए आर्थिक दंड लग सकता है। इस कॉडिशन में एक से ज़्यादा पैन नंबर पाने या रखने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

डुप्लीकेट पैन कार्ड करना होगा सरेंडर

आप को बता दें कि आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड नहीं हो सकते है, तो वही अगर पाए भी जाते हैं, तो जिससे  किसी के पास दो पैन कार्ड हैं, तो उसे डुप्लीकेट कार्ड सरेंडर करना होगा। इस तरह के काम के लिए आप को बता दें कि यह ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है।

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