रिटायरमेंट से पहले इस काम के लिए निकालें 90 फीसदी तक पीएफ की रकम, जानिए आसान तरीका

नई दिल्लीः ज्यादातर देखने को मिलता है कि निजी और सरकारी कंपनियां अपने कर्मचारियों का पीएफ काटती हैं, जिनका मकसद रकम को इकट्ठा करना होता है। पीएफ काटने के पीछे कंपनियों की मंशा होती है कि कर्मचारी पैसा इकट्ठा कर कोई बड़ा काम कर ले। बहुत ऐसे कर्मचारी होते हैं, जो पीएफ का पैसा निकालने के लिए लगे रहते हैं।

पैसा निकालने के लिए जगह-जगह पूछताछ भी करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप 90 फीसदी तक पीएफ की रकम निकालने का सपना साकार कर सकते हैं। ईपीएफओ कब आपको रकम निकालने की अनुमति प्रदान करता है, यह जानने के लिए आपको नीचे आसान तरीका जानना होगा। तरीका जानकर पीएफ कर्मचारियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और 90 फीसदी तक फंड की रकम निकाल सकते हैं।

जानिए कब निकाल सकते हैं 90 फीसदी पीएफ

आप रिटायरमेंट से पहले किस स्थिति में 90 फीसदी तक पीएफ की रकम निकाल सकते हैं यह बारीकि से जानना होगा। EPFO होम लोन चुकाने के लिए अधिकतम 90% निकालने की परमिशन प्रदान करता है। इसके लिए सबसे पहले तो कर्मचारी मिनिमम 10 साल की नौकरी पूरी कर चुका होना जरूरी है। ये भी ध्यान रखें कि होम लोन किसी राष्ट्रीय बैंक, रजिस्टर्ड को-ऑपरेटिव, नेशनल हाउसिंग बोर्ड जैसे संस्थाओं से लिया गया होना जरूरी है। इसके साथ ही होम लोन रीपेमेंट स्कीम से EPFO मेंबर अपने अकाउंट से EMI का भुगतान कर सकते हैं। इससे कर्मचारी की सब चिंता खत्म हो जाएगी।

लोन देने के लिए यूं निकालें पीएफ का पैसा

पीएफ कर्मचारी को पहले EPFO ई-सेवा पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
इसके बाद कर्मचारी को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालना होगा।
इसके बाद कर्मचारी को ऑनलाइन सेवा पर क्लिक करने की जरूरत होगी।
इसके बाद फॉर्म 31 के जरिए क्लेम करने की जरूरत होगी।
इसके बाद अपनी बैंक डिटेल सत्यापित करना होगा।
इसके बाद आपको पैसे निकलने का कारण सिलेक्ट करना होगा।
इसके बाद सम्बंधित दस्तावेज अपलोड करना होगा।

जानकारी के लिए बता दें कि वित्तीय साल 2022-23 के लिए सरकार ने पीएफ कर्मचारियों को 8.15 फीसदी ब्याज देने का ऐलान किया है। यह राशि बीते 3 साल समें सबसे अधिक है। इसलिए जरूरी है कि आप पीएफ थोड़ा देरी से निकाल लें, क्योंकि अब जल्द ही ब्याज का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है।