BPL Ration Card: राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले प्रवासी कामगार और दूसरे राज्यों से आए नौकरीपेशा लोग अगर 30 जून तक अपना केवाईसी नहीं कराते हैं तो उन्हें एक जुलाई से सरकारी राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है।
इस केवाईसी के लिए उन्हें अपने पूरे परिवार के साथ एक बार अपने गृह राज्य जाना होगा। गौरतलब है कि दिल्ली में सरकारी राशन की सुविधा लेने वाले परिवारों की संख्या करीब चार लाख और लोगों की संख्या करीब 20 लाख है। इन सभी के अपने-अपने राज्यों में राशन कार्ड बने हुए हैं,
लेकिन ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ (ONORC) योजना के तहत वे लॉकडाउन के बाद से ही दिल्ली में अपना राशन ले रहे हैं। राशन कार्ड रद्द होने का डर अब उनके राज्यों में केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है,
जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं उन्हें अपने राशन कार्ड के रद्द होने का भी डर है। इन राज्यों में हो रहा केवाईसी जानकारी के मुताबिक राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश अपने राज्यों में जिलेवार केवाईसी कर रहे हैं। पूरे परिवार के सभी लाभार्थियों, जिनका नाम राशन कार्ड में है, को ई-पास मशीन में आधार कार्ड के जरिए नजदीकी कोटेदार के पास जाकर केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
राशन कार्ड से नाम हटने का डर
कई राज्यों ने इस संबंध में सख्त निर्देश भी जारी किए हैं कि जो लोग केवाईसी नहीं कराएंगे, वे अपने राशन कार्ड के जरिए मिलने वाले खाद्यान्न का लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही, अगर राशन कार्ड से जुड़े किसी लाभार्थी (परिवार के सदस्य) का केवाईसी नहीं हुआ है, तो उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा।