BPL Ration Card: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन प्राप्त करने वाले शत-प्रतिशत लाभुकों का ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराना होगा। जिन सदस्यों का राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं होगा, वे भविष्य में खाद्यान्न लाभ से वंचित रह जायेंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक मात्र 19 प्रतिशत लाभुकों ने ही ई-केवाईसी कराया है। जबकि 81 प्रतिशत लाभुकों द्वारा अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया गया है। विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जायेगा।
जिला आपूर्ति शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन कार्डों की संख्या 528037 है। इसके तहत 25 लाख 91 हजार 447 लाभुक हैं। इसमें अंत्योदय अन्न योजना के तहत दो लाख 42 हजार 425 लाभुक तथा प्राथमिकता परिवार (पीएचएच) के तहत 23 लाख 52 हजार 965 लाभुक शामिल हैं। इनमें से मात्र चार लाख 98 हजार 291 लाभुकों ने ही ई-केवाईसी कराया है। जबकि 22 लाख 27 हजार 601 लाभुकों का ई-केवाईसी लंबित है।
15 जून तक हर हाल में कराना है ई-केवाईसी
राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों को 15 जून तक हर हाल में ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। लापरवाही के कारण ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। इतना ही नहीं उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी सीमा कुमारी ने बताया कि सभी डीलरों को निर्धारित समयावधि में यह कार्य शत-प्रतिशत पूरा करने को कहा गया है। ई-केवाईसी के बारे में हर लाभुक को जागरूक करने का भी निर्देश दिया गया है।
साथ ही लाभुकों से यह भी कहा गया है कि राशन कार्ड में अंकित जिन सदस्यों का ई-केवाईसी नहीं होगा, वे भविष्य में खाद्यान्न लाभ से वंचित रह जाएंगे। यह भी कहा गया है कि जो लाभुक बाहर हैं, उनके परिवार के मुखिया से ई-केवाईसी कराया जाए।