Buying Used Car: जब आप नई कार खरीदते हैं और उसे चलाते हैं। ऐसे में कई बार आप जाने-अनजाने में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान उसी व्यक्ति का काटा जाता है जिसके नाम पर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है. जिसे आपको भरना होगा. जब लोग बहुत ज्यादा कार चलाते हैं और आपका नई कार खरीदने का मन करता है।
इसलिए ऐसे मौकों पर लोग अपनी पुरानी कार बेचना पसंद करते हैं। आप पुरानी कार तभी बेच सकते हैं। जब आप इस पर प्राप्त सभी चालान का भुगतान कर देंगे। आप अपने वाहन पर प्राप्त चालान की जांच कैसे कर सकते हैं और उनका भुगतान कैसे कर सकते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में.
गाड़ी पर कितने चालान हैं कैसे चेक करें?
आपकी कार पर कितने चालान हैं? और कौन सा चालान किस कारण से काटा गया है? आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको लॉगइन करना होगा. इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने ई-चालान वेबसाइट खुल जाएगी.
फिर आपको नीचे दिए गए गेट चालान डिटेल्स विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आप चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के विकल्प से चालान चेक कर पाएंगे। इनमें से कोई भी एक विवरण भरने और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको गेट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने आपके सभी चालान की डिटेल आ जाएगी.
आप इस तरह ऑनलाइन चालान भर सकते हैं
अगर आपकी गाड़ी का चालान हुआ है तो आप उसका भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट www.echallan.parivahan.gov.in पर जाना होगा। यहां आपको नीचे गेट चालान डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको चालान नंबर, वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इन तीनों में से किसी एक की जानकारी दर्ज करनी होगी।
कैप्चा भरने के बाद आपके सामने सभी चालान की डिटेल आ जाएगी. वहां आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का विकल्प मिलेगा. वहां जाकर आप संबंधित चालान का भुगतान कर सकते हैं. सभी चालान भरने के बाद आप आसानी से कार बेच सकते हैं।