नई दिल्ली: पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक शानदार स्कीम मानी जाती है। इस स्कीम के साथ देखा जाए तो आपको गारंटीड का लाभ हो जाता है। PPF में निवेश कर रहे लोगों को धारा 80 सी के तहत छूट का लाभ होना शुरु हो जाता है। एक फाइनेंसियल ईयर की बात करें तो आपको इतनी प्रतिशत तक का ब्याज मिल जाता है।
PPF में आपकी निवेश की राशि सुरक्षित होती है और इसके साथ आपको बेहतर रिटर्न मिलना शुरु हो जाता है। अधिकतर लोग जॉब के दौरान ही PPF अकाउंट खुलवाने के साथ फायदा होता है। लेकिन PPF के मैच्योर होने के साथ मैच्योर हो जाता है। तो इस स्थिति में बात करे तों कुछ बातों का ध्यान देना अहम हो जाता है।
कितना रिटर्न का मिलता है फायदा
फिलहाल PPF में निवेश करने के साथ देखा जाए तो 7.10 फीसदी तक पहुंच जाता है। हालांकि, इस स्कीम पर मिलने वाले ब्याज की बात करें तो सरकार की तरफ से बदलाव हो जाता है। PPF 15 साल में मैच्योर कर दिया जाता है। लेकिन इसे आगे भी बढ़ाकर फायदा मिल जाता है।
इस स्कीम में सबसे ज्यादा खासियत ये होती है कि चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर रिटर्न दिया जा रहा है। मतलब ये कि आप स्कीम में जितना अधिक समय आपके साथ लगाया जा रहा है। आपका पैसा उतनी तेजी के साथ बढ़ने जा रहा है। इस सरकारी स्कीम आप सालाना देखा जाए तो 500 रुपये करने के बाद निवेश का मौका मिल जाता है। और मैक्सिमम निवेश के लिए 1.50 लाख तक लिमिट दी जा रही है।
किसको होता है फायदा
अगर किसी ने पीपीएफ में निवेश कर दिया है तो हर महीने तो वे इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन जब स्कीम आठ साल के आसपास पहुंचने जा रही है। तो खाताधारक के साथ मृत्य होती है। तो ऐसी स्थिति में PPF खाते में जमा राशि का लाभ हो जाता है। इस कंडीशन में मैच्योरिटी पूरा होने वाले नियम लागू होने जा रहे हैं। खाताधारक की बात करें तो मृत्यु के बाद पूरा पैसा नॉमिनी को आसानी के साथ मिल जाता है। इसके साथ खाता बन्द करवा दिया जाता है।
नियम के अनुसार, डेथ क्लेम का सेटेलमेंट को कई आधार पर आसानी से किया जा रहा है। अगर क्लेम वाली राशि कुछ अधिक हो चुकी है। तो सेटलमेंट नॉमिनेशन, कानूनी सबूत या बिना कानूनी प्रूफ के संबंधित अथॉरिटी के साथ लाभ होना शुरु हो जाता है। लेकिन पांच लाख रुपये से ज्यादा वाली रकम को लेकर कानूनी प्रूफ लगाने की जरुरत होना शुरु हो जाती है।