नई दिल्ली: Advance Tax Payment Deadline. एडवांस टैक्स पेमेंट की डेडलाइन जल्दी निकट आ गई है। अगर आपने इस डेट से पहले अपना एडवांस टैक्स नहीं चुकाया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। अगर आप इस टैक्स के दायरे में आते हैं, जिसके बारे में हम यहां पर आगे चल बताने वाले है, तो यह खबर खास होने वाली है।
दरअसल आप को बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 208 के तहत कोई व्यक्ति जिसका अनुमानित टैक्स एक फाइनेंसियल ईयर में 10,000 रुपये या इससे ज्यादा है, उसे एडवान्स टैक्स चुकाना जरूरी है। अगर आप इस दायरे में आते है, तो यहां पर जरुरी जानकारी को पढ़ कर यह काम फटाक से निपटा सकते है।
सीनियर सिटीजन रखे इस बात का ध्यान
ध्यान देने वाली बात यह है, कि यदि कोई सीनियर सिटीजन हैं, जिससे किसी बिजनेस या प्रोफेशन से आपकी कोई इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स पेमेंट भरने की कोई जरुरत नहीं होने वाली है।
इस कॉडिशन में जरुरी है एडवांस टैक्स पेमेंट
दरअसल ध्यान देने वाली बात यह है, कि नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी से एंप्लॉयर TDS काट लेता है। लेकिन, सैलरीड पाने वाले व्यक्तियों को लिए इंटरेस्ट, डिविडेंड्स और कैपिटल गेंस से हुई कमाई के मामले उनके लिए एडवान्स टैक्स का पेमेंट जरूरी हो सकता है।
जरुर जानें यह एडवान्स टैक्स का खास नियम
अगर कोई सेल्फ-एंप्लॉयड लोगों में आता है, तो इसके लिए भी एडवान्स टैक्स का पेमेंट करना जरूरी है। सेल्फ-एंप्लॉयड के बारे में आप को बता दें कि जो लोग लॉ, मेडिसिन और अकाउंटेंसी जैसे प्रोफेशन से जुड़े हैं या उनका कोई बिजनेस है। जिससे एडवान्स टैक्स का पेमेंट करने की जरुरत है।
इन चार किस्तों में होता एडवान्स टैक्स का पेमेंट
अगर कोई एडवान्स टैक्स के कैटेगरी में आता हैं, तो इसका पेमेंट चार किस्तों में होता है, जिससे पेमेंट वित्त वर्ष में 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक जरूरी है।
तो वही नियम के अनुसार अनुमानित टैक्स 1 15 फीसदी का पेमेंट 15 जून तक, 45 फीसदी का पेमेंट सितंबर तक, 75 फीसदी का पेमेंट दिसंबर तक और 100 फीसदी का पेमेंट मार्च तक करना जरूरी है।