EPFO ने सब्सक्राइबर्स को सुना दी खुशखबरी, जानकर आप भी झूम उठेंगे

Adarsh Pal
EPFO Pension
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नई दिल्‍ली EPFO Pension: ईपीएफ एक रिटायरमेंट योजना है। जिसको ईपीएफओं के द्वारा मैनेज किया जाता है। ये स्कीम संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए डिजाइन की गई है। इसमें जो भी 58 साल की आयु में रिटायर हो चुके हैं उनको लाभ मिलता है।

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ईपीएस स्कीम को 1995 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम में इस समय और नए ईपीएफ सदस्य आदि शामिल हो सकते हैं। इसकी खास बात ये है कि अगर कोई भी शख्स 58 साल की आयु के बाद में नौकरी करता है तो भी वह ईपीएस पेंशन का हकदार होता है। यानि कि वह नौकरी करते हुए भी पेंशन प्राप्त कर सकता है।

कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12 फीसदी का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कर्मचारी के अंशदान का पूरा भाग ईपीएफ में और नियोक्ता या फिर कंपनी के शेयर का 8.33 फीसदी ईपीएस में और 3.67 फीसदी हर महीने ईपीएफ में जमा होता है।

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ईपीएस 95 स्कीम उन कंपनियों और दूसरे सभी कर्मचारियों को लागू होता है, जिन पर ईपीएफओ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 लागू होता है। इसी नियम के तहत कर्मचारियों को लाभ मिलता है।

जाने कितने सालों तक नौकरी है जरुरी

EPS पेंशन स्कीम का लाभ उनको मिलता है जो कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर हैं। ईपीएफओ के नियम के अनुसार, कोई भी कर्मचारी जो कि ईपीएफओ में अपना योगदान करता है और उसकी नौकरी के 10 साल पूरे हो गए हैं और वह 50 साल की आयु से ज्यादा का है, वह पेंशन पाने का अधिकारी हो जाता है। यदि नौकरी की कुल अवधि 10 साल से कम की है तो पेंशन के लिए जमा राशि को बीच में कभी भी निकाल सकते हैं।

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50 साल से कम की आयु होने पर

अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है और आपकी आयु 50 साल से कम की है तो आप पेंशन पाने के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में नौकरी को छोड़ने के बाद आपको सिर्फ EPF में दमा किया गया फंड ही प्राप्त होगा। पेंशन 58 साल की आयु से प्राप्त होगी।

58 साल पहले के मिलेगी कम पेंशन

अगर कोई भी कर्मचारी 10 सालों तक नौकरी करता है और उसकी आयु 50 साल से 58 साल के बीच में है तो वह पेंशन प्राप्त कर सकता है। लेकिन पेंशन के रूप में मिलने वाली रकम कम मिलेगी। आप 58 साल से पहले पेंशन क्लेम करने पर हर साल के लिए 4 फीसदी की दर से पेंशन कमहोकर प्राप्त होगी।

उदाहरण के तौर पर यदि किसी ईपीएफओ खाताधारक ने 56 साल की आयु में मंथली पेंशन प्राप्त करने की सोच रहा है तो उसको मूल पेंशन रकम का 92 फीसदी ही प्राप्त होगा।

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