नई दिल्ली: Employee Pension Scheme. ईपीएस से जुड़े लाखों खाता धारकों के लिए ने एक अहम और जरुरी अपडेट दिया है। जिसका असर लाखों लोगों पर होने वाला है। आपको बता दे कि केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना यानी की ईपीएस में बड़ा बदलाव कर दिया है। जिससे आप 6 महीने से भी कम अंशदान करने वाले खाता धारक भी पैसा निकाल सकेंगे। सरकार के इस अपडेट से ईपीएस के तहत जुड़े लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
ध्यान देने वाली बात यह है कि हर साल लाखों ईपीएस सदस्य पेंशन के लिए आवश्यक 10 साल पहले सेवा से पहले ही इस स्कीम को छोड़ देते थे। इसमें 6 महीने के अंदर ही स्कीम छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है। तो वहीं केंद्र सरकार ने अब नए अपडेट में कर्मचारी पेंशन नई योजना में बड़ा फायदा दिया है। जिससे ईपीएस के तहत जो लोग 10 साल से पहले योजना छोड़ देते थे। उन्हें विड्रोल की सुविधा मिलती थी।
ईपीएस में हो गया ये अहम अपडेट
हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि 6 महीना से पहले इस योजना के छोड़ने वाले लोगों का कॉन्ट्रिब्यूशन पर पैसे निकालने की सुविधा नहीं थी। जिसे लेकर आप सरकार ने नियम बदल दिया है। बड़ी राहत देकर नई अपडेट में हर साल 7 लाख से अधिक ईपीएस खाता धारकों को लाभ मिलेगा जो 6 महीने से भी काम अंशदान करके स्क्रीम को छोड़ देते थे।
जानिए क्या है ईपीएस
तो वही आप के मन हो होगा आखिर क्या है ईपीएस यह एक पेंशन स्कीम है, जो ईपीएफओ की ओर से मैनेज करती है, जिससे इस स्कीम के तहत 10 साल तक पैसे का अंशदान करना होता है, फिर आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन के हकदार हो जाते हैं।
कैसे मिलती है ईपीएस में पेंशन
आप को बता दें कि नियोक्ता/ कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। तो वही कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा EPF में और नियोक्ता/ कंपनी के शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) में और 3.67% हर महीने EPF में जमा होता है।
जिससे लोगों को कम से कम 10 साल की नौकरी पूरा करने के बाद और रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है, जिससे ये बुढ़ापे में बड़े काम का पैसा होता है।