नई दिल्लीः कहीं जॉब करते हुए पीएफ कटता है तो फिर ईपीएफओ की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है, जिससे आपका सब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ईफीएफओ ने क्लेम सेटलमें के नियमों में बड़ा बदलाव कर पीएफ अकाउंट होल्डर्स की दिक्कतों को खत्म करने की कोशिश की है। अगर किसी वजह से पीएफ खाताधारकी की अचानक मौत हो जाती है तो रकम निकालने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़गा।
नॉमिनी के द्वारा आराम से पैसा निकल जाएगा। ईपीएफओ ने अब ऐसा नियम बना दिया है कि नॉमिनी बिना आधार कार्ड की डिटेल दर्ज करे भी पीएफ की रकम निकालने का काम कर सकते है। ईपीएफओ ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर सभी को आगाह किया है। नॉमिनी को पैसा निकालने के लिए क्या करना होगा, यह सब नीचे जान सकते हैं।
ईपीएफ सदस्य की मौते के बाद बिना आधार कार्ड निकालें पैसा
ईपीएफओ के अनुसार, अगर किसी ईपीएफ होल्डर्स की मौत हो जाती है तो क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके आधार कार्ड की जानकारी को जोड़ने में परेशानी का सामना हो रहा था। इससे पीएफ नॉमिनी को पैसों का भुगतान करने में भी काफी देरी हो रही थी। ईपीएफओ के मुताबिक, अब ऐसा नहीं होगा।
वैसे भी सदस्य की मौत के बाद आधार कार्ड की जनाकरी को ठीक करना काफी मुश्किल है। यह सब देखते हुए मृत्यु से जुड़े पीएफ को निकालने के लिए भौतिक आधार पर दावा सत्यापन की परमिशन दे दी है। क्षेत्रीय अदिकारी की परमिशन के आधार पर ही किया जा सकेगा। इससे धोखाधड़ी रोकने के लिए मृतक की सदस्यता और दावेदारों की जांच करने का काम भी किया जााएगा।
नया नियम ऐसे सदस्यों पर लागू होगा, जिनका विवरण ईपीएफ यूएएन में सही है, लेकिन आधार कार्ड डेटा में गलत रहता है। अगर आधार कार्ड में विवरण सही है, लेकिन यूएएन में गलत है तो नॉमिनी को इसके लिए अलग से प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत होगी।
नॉमिनी आधार कार्ड जमा कर निकाल सकेंगे पैसा
अब आधार डिटेल्स दर्ज किए बिना किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो नामांकित व्यक्ति का आधार सिस्टम से जोड़ा जाएगा। उसके हस्ताक्षर करने की इजाजत दी जाएगी, जिससे सब दिक्कतें खत्म होंगी। ऐसी स्थिति में जहां मृत ईपीएफ सदस्य ने नॉमिनी नहीं तो वहां, परिवार के सदस्यों में से किसी एक को अपना जमा करने का अधिकार रहेगा।