नई दिल्ली EPFO: ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी है। अगर आप पीएफ में निवेश कर रहे हैं तो आप ईपीएफ स्कीम के तहत पेंशन प्राप्त करने लग जाएंगे। बहराल ये पेंशन उनको रिटायरमेंट की आयु पर मिलती है। लेकिन यदि कोई शख्स 58 साल की आयु से पहले पेंशन लेना चाहें तो क्या उसके लिए अर्ली पेंशन को क्लेम करने का कोई भी तरीका है। काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है लेकिन उनको इसका जवाब नही पता है तो इसके बारे में बताते हैं।
Early Pension के लिए कब करें आवेदन
अगर आप EPFO पेंशन के योग्य है और आपकी आयु 50 साल से 58 साल के बीच में है तो ही आप अर्ली पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपकी आयु 50 साल से कम है तो आप पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं।
ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको सिर्फ ईपीएफ में जमा किया हुआ फंड मिलेगा। पेंशन 58 साल की आयु में मिलेगा। Early Pension लेने के लिए कंपोजिट क्लेम फॉर्म फिल करना होगा और Early Pension के लिए फॉर्म 10डी का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा।
जानें कितनी मिलेगी पेंशन
यहां पर आपको एक बात और समझनी है तो आप 58 साल की आयु से जितने पहले पेंशन के लिए आवेदन करेंगे। आपको पेंशन उतनी कम मिलेगी। नियम के मुताबिक हर साल के लिए 4 फीसदी की दर से पेंशन कम मिलती है।
मान लें कि कोई भी EPFO सदस्य 56 साल की आयु में कम हुई मंथली पेंशन को निकालने का फैसला करता है तो उसे मूल पेंशन रकम का 92 फीसदी मिलेगी। 2 साल पहले आवेदन करने की वजह से मूल पेंशन रकम का 8 फीसदी खाता कम मिलेगा।
10 साल से कम योगदान पर
अगर EPFO में आपकी योगदान 10 साल से कम है तो आप पेंसन के हकदार नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास 2 ऑप्शन हैं। इसमें पहला आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप पीएफ की राशि के साथ में पेशन की राशि को निकाल सकते हैं। दूसरे ऑप्शन के तौर पर यदि आपको लगता है कि आप अपने भविष्य में फिर से जॉब ज्वाइं करेंगे, तो आप पेंशन स्कीम सर्टिफकेट ले सकते हैं।
ऐसे में आप जब भी नई जॉब को ज्वाइं करेंगे, तो इस सर्टिफिकेट के द्वारा पिछली पेंशन खाते को नई नौकरी में ऐड करा सकते हैं। इससे नौकरी की 10 साल की अवधि में जितनी कमी है उसे अगली नौकरी में पूरा किया जा सकता है और रियारमेंट की आयु में पेंशन पाने के हकदान बन सकते हैं।