नई दिल्ली Family pension: अगर आप सरकारी महिला कर्माचारी हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। आपको बता दें पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग ने 29 जनवरी को सेंट्रल सिविल सर्विसेज के रूल्स 2021 में संशोधन के प्रस्ताव को पेश किया है।
जिसमें ये कहा गया है कि महिला कर्मचारी अब आपने पति के बजाय बेटे या फिर बेटी को भी नॉमिनेट कर सकती हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। इस फैसले के बाद लोगों में खुशी का माहोल है।
आपको बता दें फैमली पेंशन मृतक सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनधारक के जीवनसाधी को दिया जाता है। जबकि परिवार के बाकी के सदस्य इसके लिए सिर्फ तभी तक हकदार हैं जब तक जीवनसाथी के लिए सक्षम न हों या फिर उनकी मौत भी हो चुकी है।
केंद्र सरकार के बयान के अनुसार, नए संशोधन नियमों के मुताबिक महिला सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनधारक को जीवनसाथी के बजाय अपने बच्चों को भी फैमली पेंशन के लिए नॉमिनेट करने का राइट्स मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने बताया कि इस संशोधन से ऐसी स्थितियों से निपटने में सहायता मिलेगी। जहां पर वैवाहिक झगड़ों की वजह से तलाक की कार्यवाही चल रही होती है या फिर घरेलू के तहत मुकदमें लंबित होते हैं उनका कहना था कि ये फैसला हर क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने की पीएम नरेंद्र मोदी की नीति के मुताबिक लिया गया है।
पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग के मुताबिक यदि कोई सरकारी महिला कर्मचारी या फिर पेंशनधारक अपनी नॉमिनी में बदलाव करना चाहती हैं तो उसे संबंधित ऑफिस के प्रमुख को लिखित में ये देना होगा।
मौजूदा कार्यवाही के समय उसकी मौत होने पर पेंशन उसके जीवनसाथी के बजाय बच्चों को दिया जाए। बयान में ये कहा गया है कि यदि कार्यवाही के समय महिला कर्मचारी या पेंशनधारक की मौत हो जाती है तो फैमली पेंशन उस नॉमिनेशन के हिसाब से बांट दी जाएगी।