नई दिल्ली NPS Account: बुढ़ापे के बाद भी कमाई होती रहे तो इसके लिए एनपीएस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। एनपीएस में हर साल निवेश करना होता है और 60 साल के बाद निवेशक 60 फीसदी तक की रकम एकसाथ निकाल सकते हैं और बाकी की बची हुई 40 फीसदी रकम एन्युटी यानि कि पेंशन के तौर पर उपयोग कर सकते हैं।
देश का कोई भी शख्स जिसकी आयु 18 साल से 70 साल के बीच में है वह इस स्कीम में पैसा निवेश कर सकता है। यदि आप इस स्कीम में निवेश करते हैं और काफी समय तक एनपीएस खाते में कोई भी रकम जमा नहीं करते हैें तो आपका खाता फ्रीज हो जाता है।
जाने कब होगा खाता फ्रीज
NPS के नियमों के मुताबिक आपको हर फाइनेंशियल ईयर में इन खातों में मिनिमम योगदान या फिर निवेश करना काफी जरुरी है। अगर आपके पास टियर 1 खाता है तो आपको कम से कम 500 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना होगा।
वहीं टियर 2 खाताधारक को हर कारोबारी साल में कम से कम 1 हजार रुपये का निवेश करना होगा। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में कोई निवेश नहीं होता है तब एनपीएस खाता फ्रीज यानि कि बंद हो जाता है। इस स्कीम में मैक्जिमम निवेश करने की कोई सीमा नहीं है।
फ्रीज खाता कैसे एक्टिव करें
इसके लिए आपको UOS-S10-A फॉर्म फिलकर जमा करना होगा। आपका खाता जिस पोस्ट ऑफिस में है वहां आपको ये फॉर्म आसानी से मिल जाएगा।
इसके बाद आप चाहें तो इस लिंक https://npscra.nsdl.co.in/download/non-government-sector/all-citizens-of-india/forms/UoS-S10A-Unfreezing%20of%20PRAN.pdf पर क्लिक करके भी फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
आपको फॉर्म के साथ में पीआरएएन कार्ड की कॉपी भी अटैच करनी होगी। इसके साथ में आपको सालाना कंट्रीब्यूशन और पेनल्टी क पेमेंट करना होगा। अब आप फॉर्म को जमा कर दें। इसके बाद अधिकारी आपके खाते को वेरीफाई भी करेगा। वेरिफिकेशन के बाद आपके पीआरएएन को फिर से एक्टिव कर दिया जाएगा।