नई दिल्ली 7th Pay Commission News: केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों को काफी बड़ो तोहफा मिला है। सरकार के द्वारा सेंटर इंप्लॉई के डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर दिया गया है। वहीं अब ग्रेच्युटी की रकम में काफी इजाफा किया है। वहीं बता दें सरकार ने रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारी की ग्रेच्युटी में 25 फीसदी का इजाफा किया है।
सरकार के द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, 7th Pay Commission के अनुसार, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की मैक्जिमम लिमिट 25 फीसदी बढ़कर 20 लाख रुपये से 25 लाख कर दी गई है। ये 1 जनवरी से लागू होगा। इससे पहले 30 अप्रैल 2024 को ये ऐलान किया गया था। लेकिन 7 मई को रोक लगा दी गई थी।
श्रम मंत्रालय ने दिया आदेश
वहीं श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार, सरकार के दिनांक 30 अप्रैल 2024 के कार्यालय आदेश के मुताबिक, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, देश की सरकार के द्वारा जारी दिनांक 04.08.2016 के ज्ञापन के अनुसार, जब भी डीए मूल सैलरी का 50 फीसदी बढ़ता है
तो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की मैक्जिमम लिमिट 25 फीसदी बढ़ जाएगी। इसके मुताबिक रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की मैक्जिमम लिमिट 25 फीसदी बढ़ाकर 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये का इजाफा किया गया है।
डीए में किया गया 4 फीसदी का इजाफा
केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में डीए और डीआर में 4 फीसदी का इजाफा किया था। ये लाखों केंद्रीय सरकरी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक राहत भरी खबर थी। डीए बढ़कर 50 फीसदी होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के कई भागों में भी बढ़ोतरी हुई है।
जानें क्या है ग्रेच्युटी?
ग्रेच्युटी एक ऐसी फायदेमंद स्कीम है जो कि नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को लगातर 5 साल या फिर उसे ज्यादा का समय तक सर्विस देने के लिए किया जाता है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के मुताबिक, अगर कोई भी कर्मचारी किसी संगठन में कम से कम 5 सालों तक लगातार प्रदान करता है तो उसको ग्रेच्युटी प्राप्त हो सकती है।