Government Scheme: अगर आपके घर में बेटी है तो आप भी सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ उठाकर ₹200000 पा सकते हैं। दरअसल सरकार द्वारा भाग्यलक्ष्मी योजना नाम की एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना में बेटियों के जन्म पर ₹50000 का बॉन्ड दिया जाता है, जो 21 साल की होने पर ₹200000 हो जाता है और बेटी को ₹200000 मिलते हैं।
भारत में बेटियों की तरक्की और विकास के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से न सिर्फ घर की बेटी को आर्थिक सहायता दी जाती है, बल्कि इस आर्थिक सहायता से बेटी आत्मनिर्भर भी बनती है। यह योजना बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक के खर्च में मददगार साबित होती है। इस तरह माता-पिता के सिर से उसकी पढ़ाई और शादी का बोझ भी काफी कम हो जाता है। इन्हीं योजनाओं में से एक है भाग लक्ष्मी योजना। इसमें आवेदन करने के बाद आपकी बेटी को ₹200000 मिलते हैं।
इस योजना में कैसे दिया जाता है पैसा
इस योजना के तहत बेटी के जन्म के समय सरकार की तरफ से ₹50000 का बॉन्ड दिया जाता है। ₹50000 का यह बॉन्ड 21 साल तक सुरक्षित रखा जाता है और जब बेटी 21 साल की हो जाती है तो यह बॉन्ड मैच्योर होकर दो लाख रुपये का हो जाता है और बेटी के नाम पर ₹200000 मिलते हैं। इसके अलावा बेटी की मां को भी 5100 की आर्थिक मदद दी जाती है।
पढ़ाई के लिए मिलेंगे 23000 रुपये
अगर पढ़ाई की बात करें तो सरकार पढ़ाई के लिए 23000 रुपये देती है। यह आर्थिक सहायता किस्तों में दी जाती है जैसे बेटी के छठी कक्षा में आने पर ₹3000, आठवीं कक्षा में आने पर ₹5000, दसवीं कक्षा में आने पर ₹7000 और 12वीं कक्षा में आने पर ₹8000 दिए जाते हैं।
योजना में आवेदन कैसे करें
अगर आप अपनी बेटी के लिए इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आप निम्न चरणों का पालन करके आवेदन पत्र भर सकते हैं।
सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://mahilakalyan.up.nic.in पर जाना होगा।
आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भाग लक्ष्मी योजना का फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें।
फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरें
पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन पत्र आंगनवाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा करें।
आवेदन पत्र की जांच करने के बाद आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है
सूचना देने की यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसलिए इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही उठा सकते हैं।
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में 31 मार्च 2006 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
- परिवार की वार्षिक आय ₹200000 से अधिक नहीं होनी चाहिए
- योजना में आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है
- बेटी के जन्म के 1 साल के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण जरूरी है।
- प्रत्येक परिवार की दो लड़कियों को ही इसका लाभ मिलता है।
- लड़की को स्वास्थ्य विभाग से टीका लगवाना जरूरी है।
- इस योजना में नामांकन के बाद इन लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले नहीं की जा सकती।
- लड़की का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है।