मार्च महीने के आखिर में टैक्स बचानें के शानदार तरीके, आसानी से कर सकेंगे लाखों की सेविंग

नई दिल्ली Easy Ways To Save Tax: अगर आप इनकम टैक्स पेयर्स हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। आपको बता दें मार्च का महीना टैक्स सेविंग स्कीम के हिसाब से सही माना जाता है। आप इस महीने के आखिर तक टैक्स प्लानिंग करके लाखों की सेविंग कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको टैक्स सेविंग के बारे में 5 खास तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं।

इनकम टैक्स अधिनियम 80सी के तहत मिलेगी छूट

इनकम टैक्स की पुरानी टैक्स रिजीम के तहत धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये छूट आम लोगों के साथ में हिंदू परिवारों के लिए मान्य होती है। इसके अलावा आप पीपीएफ, एसएसवाई स्कीम जैसी स्कीम में निवेश करके 80सी के तहत लाभ उठा सकते हैं।

ईपीएफ में बढ़ाकर करें योगदान

ईपीएफ में आप इच्छानुसार कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसका आपको ऑप्शन मिलता है। इसके द्वारा आप इनकम टैक्स की सेविंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा एनपीएस में 10 फीसदी की सैलरी के बराबर कंट्रीब्यूट करने पर आप इनकम टैक्स में एक्स्ट्रा छूट प्राप्त कर सकते हैं।

होम लोन में पाएं टैक्स छूट

अगर आपके पास होम लोन है तो इनकम टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 24ूबी के तहत होम लोन पर छूट दी जाती है। आप सालाना 2 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। बता दें होम लोन में छूट इनकम टैक्स के पुराने टैक्स रिजीम के तहत दी जाती है।

हेल्थ इंश्योरेंस में पाएं छूट

पुरानी टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स की धारा 80डी में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। नियमों के मुताबिक कोई भी शख्स एक साल में हेल्थ इंश्योरेंस पर मैक्जिमम 25 हजार रुपये और 60 साल से ज्यादा के माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर 50 हजार रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप आईटीआर पर क्लेम भी कर सकते हैं।

टैक्स रिजीम के तहत मिलती है छूट

पुरानी टैक्स रिजीम के तहत ही आपको इनकम टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपये तक की है तो पुराने टैक्स रिजीम को चुनना सही हैं। वहीं यदि आपकी इनकम इससे ज्यादा की है तो नए टैक्स रिजीम के साथ में बेहतर ऑप्शन मिल सकता है।