नई दिल्ली Income Tax News: इनकम टैक्स फाइल करना लोगों के लिए सबसे बड़ा बोरिंग काम लगता है। खासतौर पर उनको जो कि इसे पहले बार फाइल कर रहे हैं। इस बीच में पुरानी और नई टैक्स रिजीन का सिलेंक्शन कंफ्यूजन और भी बढ़ गया है।
इसमें काफी सारी समस्याओं के समाधान और टैक्स फाइल करने के प्रोसेस को आसान करने के लिए, इनकम टैक्स विभाग एक ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर लेकर आया है। टैक्स कैलकुलेटर को फरवरी में लाया गया था, जो कि टैक्सपेयर्स को ये तय करने में सहायता मिलती है कि उनके लिए कौन सी टैक्स रिजीम बेहतरीन है।
ऑनलाइन तरीके से टैक्स कैलकुलेटर को अनुमानित टैक्स लायबिलिटी का आंकड़ा पेश करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये टैक्सपेयर्स के लिए एक टूल के रूप में काम करता है, जो कि इनकम कटौती और टैक्स क्रेडिट् के आधार पर उनको बकाया टैक्स पर रिफंड रकम का कैलकुलेशन करने में मदद करता है।
इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करना कितना है जरुरी
आपको बता दें ऑनलाइन इनकम टैक्स का पता करना फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए काफी जरुरी है। ये प्रभावी ढंग से बजट को बनाने में, खर्चों को तय करने में और उनके मुताबिक सैविंग्स तय करने में सहायता करता है।
टैक्स कैलकुलेटर से इनकम टैक्स की कैसे कैलकुलेशन करें?
टैक्स कैलकुलेटर फिलहाल इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर एक्टिव है। इसलिए सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://incometaxindia.gov.in/pages/tools/income-tax-calculator.aspx पर लॉगइन करना होगा। इसके बाद आपको ये जानकारी देनी होगी।
जानें टैक्सपेयर के टाइप
टैक्सपेयर्स के टाइप की बात करें तो पुरुष, महिला, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, रेजिडेंशियल स्टेट्स, सैलरी और स्पेशल रेट इनकम के अलावा दूसरी इनकम, प्रॉपर्टी पर ब्याज आदि शामिल हैं।
यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि टैक्स कैलकुलेटर का उद्देश्य जनता को फंडामेंटल टैक्स कैलकुलेसन तक आसान एक्सेस प्रदान करना है। लेकिन इनकम टैक्स विभाग इसके लिए सटीक टैक्स कैलकुलेशन प्रदान करने का दावा नहीं करता है।