नई दिल्ली Income Tax Return: देश के विकास के लिए और समाज कल्याण के लिए सरकार के द्वारा टैक्स लिया जाता है। इन टैक्स में इनकम टैक्स भी शामिल होता है। हर साल निर्धारित टैक्स स्लैब के अनुसार, टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भी देना होता है। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुअ लोगों को इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी दाखिल करनी होती है। अब इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वाले लोगों के लिए एक जरुरी अपडेट सामने आया है, जिसमें ये कहा गया है कि लोगों को जुर्माना देना पड़ सकता है।
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इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट
दरअसल इनकम टैक्स एक्टर के सेक्शन 44AB के तहत टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। इसके बारे में 30 सितंबर 2023 तक की तारीख तय की गई है। अब इस तारीख को बढ़ाया नहीं गया है। ऐसे में जिन लोगों ने तय तारीख तक इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं की है। उन लोगों को जुर्माना देना होगा और जुर्माना देकर इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं।
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ITR फाइल
वहीं यदि निर्धारित तारीख के निकल जाने के बाद अब देर से इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा की जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट टोटल का 0.5 फीसदी या 1.5 लाख रुपये में से भी कम का जुर्माना लगता है। वहीं यदि यदि कोई ऑडिट रिपोर्ट जमा किए बिना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो इसे डिफेक्टिव ITR फाइल माना जाएगा।
यहां पर देखें ऑडिट रिपोर्ट
दाखिल किए गए ITR को सही करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी सेंड किया जा सकता है। टैक्स भुगतान करने वालों को ऑडिट रिपोर्ट भरने के साथ-साथ राशि का भुगतान करना होगा। एक बार जुर्माना चुकाया जा चुका है और ऑडिट रिपोर्ट को जमा कर दिया जाता है तो टैक्स भुगतान करने वालों को फिर से ITR फाइल करना होगा।